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आधार कार्ड आज हर जरूरी काम का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां भी हैं. खासकर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? यूआईडीएआई ने इसको लेकर साफ जानकारी दी है, जिसे हर आधार कार्ड होल्डर को जानना जरूरी है.
क्या आधार नागरिकता का प्रमाण है?

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आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड सबसे अहम पहचान दस्तावेजों में से एक बन गया है. सरकारी योजनाओं से लेकर बैंकिंग और मोबाइल सिम तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. UIDAI के अनुसार, आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की नागरिकता साबित नहीं करता. यानी अगर आपके पास आधार है, तो यह जरूरी नहीं कि आप भारत के नागरिक ही हों.
आधार का असली काम क्या है

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आधार का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना है. इसमें नाम, पता, जन्मतिथि और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन शामिल होते हैं.
क्या विदेशी नागरिक भी बनवा सकते हैं आधार

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भारत में रहने वाले कुछ विदेशी नागरिक भी आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें वैध वीजा धारक, OCI कार्ड होल्डर, और नेपाल-भूटान के नागरिक शामिल हैं, जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं.
रेजिडेंट फॉरेनर के लिए नियम

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ऐसे विदेशी नागरिक रेजिडेंट फॉरेनर की श्रेणी में आते हैं. वे आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेज और बायोमेट्रिक जानकारी देकर नामांकन कर सकते हैं.
आधार बनवाने की पात्रता क्या है

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आधार बनवाने के लिए व्यक्ति को पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन भारत में रहना जरूरी है. हालांकि, यह नियम NRI पर लागू नहीं होता.
जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं

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आधार नामांकन के समय व्यक्ति के पास पहचान (POI), पता (POA), रिश्ते (POR) और जन्मतिथि (DOB) से जुड़े वैध दस्तावेज होने चाहिए. 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है.
फॉर्म और आवेदन प्रक्रिया

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आधार बनवाने के लिए निर्धारित फॉर्म भरना होता है. वहीं, रेजिडेंट विदेशी नागरिकों को फॉर्म नंबर 7 या फॉर्म नंबर 8 के जरिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद उनका नामांकन पूरा किया जाता है.