Aadhaar Card में एक बार से ज्यादा नहीं बदल सकते ये दो डिटेल्स, नहीं जानते होंगे नियम

आधार कार्ड आज सबसे जरूरी पहचान दस्तावेजों में से एक है, लेकिन इसमें कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें बार-बार अपडेट नहीं कराया जा सकता. इसलिए आधार में कोई भी अपडेट कराने से पहले इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसे ही नियमों के बारे में.

Aadhaar Card Update Rule
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aadhaar card update rule

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हर जगह काम आता है आधार कार्ड

हर जगह काम आता है आधार कार्ड2 / 8

आज के समय में आधार कार्ड का इस्तेमाल कई जरूरी कामों में किया जाता है. स्कूल या कॉलेज में एडमिशन, सिम कार्ड खरीदने, बैंक खाता खोलने और कई सरकारी सेवाओं के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. यहां तक कि एयरपोर्ट पर डिजियात्रा ऐप के जरिए एंट्री के लिए भी आधार से लॉगिन करना पड़ता है.

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UIDAI ने बनाए हैं अपडेट से जुड़े नियम

UIDAI ने बनाए हैं अपडेट से जुड़े नियम3 / 8

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में बदलाव को लेकर कुछ स्पष्ट नियम तय किए हैं. इन नियमों के मुताबिक, आधार में दर्ज कुछ जानकारियों को सीमित संख्या में ही अपडेट या बदला जा सकता है.

जन्मतिथि(DOB) बदलने का सिर्फ एक मौका

 जन्मतिथि(DOB) बदलने का सिर्फ एक मौका4 / 8

आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि बहुत अहम जानकारी होती है. अगर इसमें गलती हो जाए तो इसे सुधारने का अवसर मिलता है, लेकिन यह मौका केवल एक बार ही दिया जाता है. UIDAI के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि को जीवन में केवल एक ही बार अपडेट कर सकता है. इसके लिए सही और वैध दस्तावेज जमा करना जरूरी होता है.

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दस्तावेजों की जांच के बाद ही होता है बदलाव

दस्तावेजों की जांच के बाद ही होता है बदलाव5 / 8

जन्मतिथि बदलने के लिए दिए गए दस्तावेजों की UIDAI की ओर से पूरी तरह जांच की जाती है. जब दस्तावेज सही पाए जाते हैं तभी अपडेट की मंजूरी दी जाती है.

दूसरी बार बदलाव की अनुमति नहीं

दूसरी बार बदलाव की अनुमति नहीं6 / 8

अगर किसी व्यक्ति ने एक बार जन्मतिथि में बदलाव करवा लिया है, तो दोबारा उसी जानकारी को बदलने की अनुमति नहीं मिलती. इसलिए आधार बनवाते या अपडेट कराते समय सही जानकारी देना जरूरी है.

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बदलाव के लिए सही दस्तावेज जरूरी

बदलाव के लिए सही दस्तावेज जरूरी7 / 8

यदि जन्मतिथि या किसी अन्य जरूरी जानकारी में बदलाव करना हो, तो उसके लिए मान्य और प्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य होता है. इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं.

जेंडर अपडेट करने का भी सीमित चांस

जेंडर अपडेट करने का भी सीमित चांस8 / 8

UIDAI के नियमों के अनुसार आधार कार्ड में दर्ज जेंडर की जानकारी भी केवल एक बार ही बदली जा सकती है. इसलिए आधार बनवाते समय यह जानकारी भी ध्यान से भरनी चाहिए.

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

Mikita Acharya

मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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