
1 / 5
jammu kashmir DA hike: जम्मू और कश्मीर सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) को मूल वेतन के 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया है, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा. वित्त विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, संशोधित महंगाई भत्ता (डीए) उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो छठे वेतन आयोग के तहत पूर्व-संशोधित वेतनमान और ग्रेड वेतन संरचना में बने हुए हैं.
जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर

2 / 5
आदेश में आगे कहा गया है कि जनवरी से अप्रैल 2026 तक की अवधि के लिए बकाया राशि जीपीएफ योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा की जाएगी, जबकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को बकाया राशि नकद में प्राप्त होगी.
मई 2026 के वेतन में जुड़ेगा महंगाई भत्ता

3 / 5
संशोधित महंगाई भत्ता (डीए) मई 2026 से मासिक वेतन में शामिल किया जाएगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता (डीए) की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक के किसी भी अंश को अगले रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा.
एरियर को लेकर सरकार ने बनाया यह नियम

4 / 5
जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत आते हैं, उनके जनवरी से अप्रैल तक के एरियर का पैसा सीधे उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट में जमा किया जाएगा. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को इस अवधि का पूरा एरियर कैश यानी नकद दिया जाएगा.
हजारों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

5 / 5
सरकार के इस कदम से हजारों कर्मचारियों की जेब में अब हर महीने ज्यादा पैसे आएंगे. सरकार के इस फैसले से छठे वेतन आयोग के तहत काम कर रहे राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर है. बढ़े हुए भत्ते और एरियर के इस फॉर्मूले से हर वर्ग के कर्मचारी को समय पर उसका लाभ मिल सकेगा.