Railway New Rules: 1 जुलाई से बदलेंगे नियम, बेटिकट सफर पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना, पढ़ें रेलवे के 5 फरमान

भारतीय रेलवे ने 13 साल बाद कुछ नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बिना टिकट ट्रेन में सफर करने और नियमों का उल्लंघन करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को बदला गया है। नया जुर्माना एक जुलाई से लागू होगा और नोटिफिकेशन जारी करके सभी रेलवे जोन, अधिकारियों और TTE को निर्देश दे दिए गए हैं।

Indian Railways New Rules
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रेलवे ने 13 साल बाद नियमों में बदलाव करके उन्हें लागू कर दिया है।

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रेलवे ने नियमों का रिमांडर दिया

रेलवे ने नियमों का रिमांडर दिया2 / 7

नियमों के अनुसार, किसी दूसरे के टिकट पर सफर करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। महिलाओं के कोच में अवैध तरीके से घुसने पर जुर्माना लग सकता है। नशे में हंगामा और यात्रियों को परेशान करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस फेरी लगाने या भीख मांगने पर जुर्माना लगेगा। प्रतिबंधित सामान लेकर सफर करने पर जुर्माना लगेगा।

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किसी दूसरे के टिकट पर सफर के नियम

किसी दूसरे के टिकट पर सफर के नियम3 / 7

नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री किसी अन्य यात्री के नाम से बुक टिकट पर ट्रेन में सफर करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। उससे सफर का पूरा किराया और 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

महिलाओं के कोच में अवैध एंट्री पर नियम

महिलाओं के कोच में अवैध एंट्री पर नियम4 / 7

रेलवे के अनुसार, ट्रेन में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में अवैध तरीके से घुसने वाले पुरुष यात्रियों पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन के अंदर या ट्रेन के अंदर अवैध तरीके से घुसने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।

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हंगामा करने के खिलाफ रेलवे के नियम

हंगामा करने के खिलाफ रेलवे के नियम5 / 7

नियमों के अनुसार, रेलवे स्ट्रेशनों और ट्रेनों के अंदर अनुशासन तोड़ने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नशे की हालत में ट्रेन के अंदर या रेलवे स्टेशन पर हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या गाली-गलौज करने पर ट्रेन से उतारा जा सकता है। पुलिस और सिक्योरिटी को बुलाकर रेलवे स्टेशन से निकाला जा सकता है।

नशे में हंगामा करने पर सजा का नियम

नशे में हंगामा करने पर सजा का नियम6 / 7

नियमों के अनुसार, नशे की हालत में रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर हंगामा करने पर 24 घंटे की जेल हो सकती है। 1000 रुपये जुर्माना लग सकता है। सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान भी है। रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर अश्लीलता फैलाने या यात्रियों को परेशान करने पर 1000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है।

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प्रतिबंधित सामान के साथ सफर पर नियम

प्रतिबंधित सामान के साथ सफर पर नियम7 / 7

रेलवे नियमों के अनुसार, रेलवे स्ट्रेशन के अंदर बिना लाइसेंस फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा या नुकसान की भरपाई करनी होगी।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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