Railway New Rules: 1 जुलाई से बदलेंगे नियम, बेटिकट सफर पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना, पढ़ें रेलवे के 5 फरमान
भारतीय रेलवे ने 13 साल बाद कुछ नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बिना टिकट ट्रेन में सफर करने और नियमों का उल्लंघन करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को बदला गया है। नया जुर्माना एक जुलाई से लागू होगा और नोटिफिकेशन जारी करके सभी रेलवे जोन, अधिकारियों और TTE को निर्देश दे दिए गए हैं।

रेलवे ने नियमों का रिमांडर दिया
2 / 7नियमों के अनुसार, किसी दूसरे के टिकट पर सफर करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। महिलाओं के कोच में अवैध तरीके से घुसने पर जुर्माना लग सकता है। नशे में हंगामा और यात्रियों को परेशान करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस फेरी लगाने या भीख मांगने पर जुर्माना लगेगा। प्रतिबंधित सामान लेकर सफर करने पर जुर्माना लगेगा।
किसी दूसरे के टिकट पर सफर के नियम
3 / 7नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री किसी अन्य यात्री के नाम से बुक टिकट पर ट्रेन में सफर करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। उससे सफर का पूरा किराया और 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
महिलाओं के कोच में अवैध एंट्री पर नियम
4 / 7रेलवे के अनुसार, ट्रेन में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में अवैध तरीके से घुसने वाले पुरुष यात्रियों पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन के अंदर या ट्रेन के अंदर अवैध तरीके से घुसने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
हंगामा करने के खिलाफ रेलवे के नियम
5 / 7नियमों के अनुसार, रेलवे स्ट्रेशनों और ट्रेनों के अंदर अनुशासन तोड़ने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नशे की हालत में ट्रेन के अंदर या रेलवे स्टेशन पर हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या गाली-गलौज करने पर ट्रेन से उतारा जा सकता है। पुलिस और सिक्योरिटी को बुलाकर रेलवे स्टेशन से निकाला जा सकता है।
नशे में हंगामा करने पर सजा का नियम
6 / 7नियमों के अनुसार, नशे की हालत में रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर हंगामा करने पर 24 घंटे की जेल हो सकती है। 1000 रुपये जुर्माना लग सकता है। सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान भी है। रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर अश्लीलता फैलाने या यात्रियों को परेशान करने पर 1000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है।
प्रतिबंधित सामान के साथ सफर पर नियम
7 / 7रेलवे नियमों के अनुसार, रेलवे स्ट्रेशन के अंदर बिना लाइसेंस फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा या नुकसान की भरपाई करनी होगी।
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