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बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है या अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि बदलवानी है या मोबाइल नंबर एड या चेंज कराना है तो टेंशन न लें। क्योंकि UIDAI ने अब और ज्यादा एवं नए डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दे दी है। अलग-अलग कैटेगरी के अपडेट्स और लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स की अलग-अलग लिस्ट जारी की है, ताकि आसानी से कार्ड बनवा सकें।
आधार एनरोलमेंट का नियम बदला

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UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए एनरोलमेंट का नियम बदल दिया है। अब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (CCI) में रहने वाले बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा जारी सर्टिफिकेट को भी वैलिड डॉक्यूमेट माना जाएगा। UIDAI ने पहली बार ट्रांसजेंडर्स से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को भी वैलिड मानने का आदेश दिया है। वहीं OCI कार्ड होल्डर्स को आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट के दौरान वैलिड फॉरेन पासपोर्ट और OCI दिखाना होगा।
नेम अपडेशन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स

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आधार कार्ड में नाम अपडेट कराने के लिए अब तक पासपोर्ट सबसे अहम डॉक्यूमेंट है, लेकिन अब पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड को भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी विभाग द्वारा जारी ID कार्ड और शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट को भी वैलिड माना जाएगा।
बर्थडेट अपडेशन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट

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आधार कार्ड में बर्थ डेट को अपडेट कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र को सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है। लेकिनल अब पासपोर्ट, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट भी वैलिड मानी जाएगी। पैन कार्ड और किसी सरकारी विभाग के द्वारा जारी पहचान पत्र को भी जन्मतिथि का वैलिड प्रूफ माना जाएगा।
एड्रेस अपडेट के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट

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आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने के लिए अब तक पासपोर्ट, बैंक की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट को वैलिड माना जाता है। लेकिन अब बिजली, पानी और गैस बिल भी वैलिड माने जाएंगे, लेकिन यह बिल 3 महीने से ज्यादा पुराने न हों। रेंट एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन या नोटरी डॉक्यूमेंट भी वैलिड माना जाएगा। नया वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड और हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स रसीद भी एड्रेस प्रूफ मानी जाएगी।