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वैध निवास प्रमाण पत्र नहीं होने पर आधार कार्ड में पता अपडेट नहीं हो पाता। इस वजह से बैंकिंग समेत कई काम अटक जाते हैं। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नई सुविधा शुरू की है।
आधार अपडेट का नया नियम

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UIDAI के नए नियम के अनुसार, अब लोग परिवार के मुखिया की सहमति से आधार कार्ड में पता अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए परिवार प्रमुख आधारित पता अपडेट करने का विकल्प मिलेगा तो अब नए विकल्प के तहत ऑनलाइन आवेदन करके 50 रुपये का भुगतान करें और 30 दिन में पता अपडेट कराएं।
ऑनलाइन आवेदन ऐसे होगा

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नए नियम के अनुसार, UIDAI पोर्टल पर लॉगइन करें। एड्रेस अपडेट सेक्शन में 'परिवार प्रमुख आधारित पता अपडेट' विकल्प चुनें। परिवार के मुखिया का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें। परिवार के मुखिया के साथ अपने संबंध को प्रमाणित करने वाला डॉक्यूमेंट अपडेट करें। 50 रुपये का भुगतान करके आवेदन करें।
ऐसे मंजूर होगा ऑनलाइन आवेदन

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बता दें कि परिवार मुखिया के साथ संबंध का प्रमाा पत्र देने के लिए राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या मार्कशीट आदि सबमिट कर सकते हैं। आवेदन सबमिट होने के बाद सेवा अनुरोध संख्या (SRN) जारी होगा। साथ ही आवेदन स्वीकार होने का मैसेज आएगा। फिर 30 दिन में आवेदन स्वीकार होने या नहीं होने का मैसेज आएगा।
रिजेक्ट हो सकता ऑनलाइन आवेदन

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बता दें कि अगर 30 दिन के अंदर UIDAI पता अपडेट नहीं करता है तो आवेदन अपने आप रद्द हो जाता है। ऐसे मामलों में 50 रुपये का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए समय पर स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। जिन आवेदकों के पास रिश्ते का प्रमाण भी नहीं है, उनके लिए UIDAI ने स्व-घोषणा का विकल्प दिया हैं। परिवार का मुखिया रिश्ते का पुष्टि करते हुए इस फॉर्म को भरकर दे सकता है।