EPFO 3.0 New Rules: क्या अब ATM से निकाल सकेंगे PF का 100% पैसा? जानें क्या हैं नए नियम और जरूरी शर्तें
EPFO 3.0: नए नियमों के तहत यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे अपना पीएफ अकाउंट में रखा फंड। जानिए किन खास परिस्थितियों में मिलती है 100% निकासी और क्या है नया नियम।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बेहद बड़ी खुशखबरी है। सरकार के नए EPFO 3.0 फ्रेमवर्क के तहत अब पीएफ का पैसा निकालना बेहद आसान और सुपरफास्ट होने जा रहा है। नए नियमों के तहत यूपीआई (UPI) और एटीएम (ATM) आधारित निकासी की सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे वेरिफिकेशन में होने वाली देरी खत्म होगी। लेकिन क्या आप एटीएम से अपना 100% पीएफ फंड निकाल सकते हैं? आइए, जानते हैं ईपीएफओ के नए नियम क्या कहते हैं।
ATM और UPI से पीएफ निकासी की सुविधा, लेकिन 100% फंड पर है ये नियम
2 / 5नए नियमों के अनुसार, ईपीएफओ सदस्य अब यूपीआई और एटीएम के जरिए बिना किसी लंबी वेरिफिकेशन देरी के सीधे अपने बैंक खाते में पीएफ की राशि ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकेंगे। सामान्य परिस्थितियों में एटीएम/यूपीआई के जरिए आप अपने कुल रिटायरमेंट कॉर्पस (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान मिलाकर) का अधिकतम 75% तक ही तुरंत निकाल सकते हैं। 100% फंड की पूरी निकासी एटीएम से सामान्य तौर पर नहीं की जा सकती। ये भी पढ़ें :
इन खास परिस्थितियों में मिलती है 100% पीएफ कॉर्पस निकालने की अनुमति
3 / 5नियमों के मुताबिक, कुछ बेहद विशेष और गंभीर परिस्थितियों में ही सदस्यों को अपने पीएफ फंड का पूरा 100% हिस्सा निकालने की छूट दी जाती है: 1. 55 वर्ष की आयु: यदि सदस्य 55 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त (Retirement) हो रहा हो. 2. शारीरिक अक्षमता: पूर्ण या स्थायी विकलांगता (Permanent Disability) या काम करने में पूरी तरह असमर्थता (Incapacity to work) की स्थिति में. 3. छंटनी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: नौकरी से छंटनी (Retrenchment) होने या वीआरएस (Voluntary Retirement) लेने पर. 4. विदेश प्रवास: भारत को हमेशा के लिए छोड़कर (Leaving India permanently) किसी दूसरे देश में बसने की स्थिति में.
बेरोजगारी की स्थिति में बदला नियम:
4 / 5अगर किसी सदस्य की नौकरी चली जाती है, तो वह बिना किसी पुरानी पाबंदी के अपनी कुल पीएफ राशि का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकता है। बची हुई 25% राशि को लगातार 12 महीने (1 साल) तक बेरोजगार रहने के बाद निकाला जा सकता है। पेंशन फंड (EPS) को मजबूत करने के लिए अब सदस्य 2 महीने के बजाय 36 महीने (3 साल) बाद ही पेंशन का पैसा निकाल सकेंगे। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि कर्मचारी 10 साल की न्यूनतम सर्विस अवधि पूरी कर सकें और उन्हें व उनके परिवार को आजीवन पेंशन व सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।
बिना किसी परेशानी के पैसे निकालने के लिए पूरी करनी होंगी ये 3 जरूरी शर्तें
5 / 5यदि आप भी इस हाई-टेक और सुपरफास्ट निकासी सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके खाते में ये चीजें अपडेट होनी अनिवार्य हैं: UAN एक्टिवेशन: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पूरी तरह से एक्टिवेट होना चाहिए. वर्किंग मोबाइल नंबर: आपके यूएएन (UAN) कार्ड से लिंक किया गया मोबाइल नंबर चालू हालत में होना चाहिए. KYC वेरिफिकेशन: आपका UAN खाता आपके बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पैन कार्ड (PAN) और पहचान प्रमाण पत्रों (KYC) से पूरी तरह लिंक और वेरीफाइड होना चाहिए। (सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपने क्रेडेंशियल्स सुरक्षित रखें)।