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वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले कई ऐसे वित्तीय और सरकारी काम हैं जिन्हें निपटाना आपके लिए अनिवार्य है, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर दें राय

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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पास अपनी बात रखने का आखिरी मौका है! 18-बिंदु वाली प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने की समयसीमा 31 मार्च है। अपनी राय सिर्फ MyGov पोर्टल के जरिए ही दर्ज करें।
आईटीआर (ITR) सुधारने का आखिरी मौका

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असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। अगर पुराने रिटर्न में कोई बड़ी गलती रह गई है, तो इसे अभी ठीक कर लें वरना विभाग का नोटिस आ सकता है।
रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) के नए नियम

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बजट 2026 की सौगात! अब आप अपना रिटर्न 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं। पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर थी। अगर ओरिजिनल आईटीआर में डिडक्शन क्लेम करना भूल गए हैं, तो अब सुधार लें।
बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) @पेनाल्टी

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क्या आप जुलाई की डेडलाइन चूक गए थे? घबराएं नहीं, 31 मार्च तक आप जुर्माने के साथ अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट

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ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए अलर्ट! धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख की छूट पाने के लिए PPF, LIC या ELSS में निवेश पूरा कर लें। ध्यान रहे, न्यू रिजीम में ₹12 लाख तक की आय वैसे ही टैक्स-फ्री है।
सरकारी खातों को रखें एक्टिव

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अपने PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि खाते को बंद होने से बचाएं। खातों को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम अनिवार्य राशि (Minimum Contribution) 31 मार्च तक हर हाल में जमा कर दें।
TDS सर्टिफिकेट की डेडलाइन

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वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट जारी करने की समयसीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। नियोक्ता और संस्थाएं इसे समय पर पूरा करें।