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बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना अब बहुत आसान हो गया है। UIDAI की नई Head of Family (HoF) आधारित सुविधा उन लोगों के लिए वरदान है जिनके पास अपने नाम पर कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है।
अब बिना एड्रेस प्रूफ के बदलें अपना पता! UIDAI की नई सुविधा

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क्या आपके पास अपने नाम पर कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है? घबराइए मत! अब आप अपने परिवार के मुखिया (HoF) की मदद से आधार में अपना पता अपडेट कर सकते हैं। UIDAI ने इसके लिए एक बेहद सरल ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है।
किराएदारों और छात्रों के लिए बड़ी राहत

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यह सुविधा खास तौर पर उन बच्चों, जीवनसाथी या माता-पिता के लिए है जो नए शहर में शिफ्ट हुए हैं और उनके पास रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल जैसा कोई सबूत नहीं है। 18 साल से ऊपर का कोई भी सदस्य 'Head of Family' बनकर अपना पता शेयर कर सकता है।
रिलेशनशिप प्रूफ है अनिवार्य

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एड्रेस प्रूफ न होने पर आपको बस Proof of Relationship देना होगा। इसके लिए आप नीचे दिए गए किसी भी डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं:
राशन कार्ड या मार्कशीट।
मैरिज सर्टिफिकेट।
पासपोर्ट।
यदि इनमें से कुछ भी नहीं है, तो HoF द्वारा हस्ताक्षरित Self-Declaration फॉर्म।
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

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1. My Aadhaar पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) पर जाएं।
2. एड्रेस अपडेट का विकल्प चुनें और परिवार के मुखिया का आधार नंबर दर्ज करें।
3. रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट अपलोड करें और ₹50 की फीस जमा करें।
4. आपको एक SRN नंबर मिलेगा और मुखिया के पास एक एसएमएस जाएगा।
मुखिया की मंजूरी है सबसे जरूरी

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आवेदन के बाद आपके परिवार के मुखिया (HoF) को 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी सहमति देनी होगी। यदि वे 30 दिनों में रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा और आपकी ₹50 की फीस भी वापस नहीं मिलेगी।
ओटीपी वेरिफिकेशन है मास्टर की

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इस प्रक्रिया में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। जब आप मुखिया का आधार नंबर डालेंगे, तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। उनकी मंजूरी के बिना कोई भी आपका पता नहीं बदल पाएगा। यह पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित प्रक्रिया है।