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आजकल कई लोग अपनी गाड़ियों पर अलग-अलग तरह के स्टिकर लगवाते हैं, जिनमें जाति, पद या खास शब्द लिखे होते हैं. लेकिन यह शौक आपको भारी पड़ सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नंबर प्लेट या गाड़ी पर ऐसी चीजें लिखना नियमों का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए सख्त कार्रवाई भी हो सकती है. (AI Generated Image)
गाड़ी पर जाति लिखना बन सकता है मुसीबत

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देश के किसी भी हिस्से में गाड़ी पर अपनी जाति या किसी तरह का पद दिखाना अब परेशानी का कारण बन सकता है. इसे सार्वजनिक रूप से दिखाना सामाजिक माहौल को बिगाड़ने वाला माना जाता है, इसलिए इस पर रोक है.
पुलिस करती है नियमित जांच

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ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर ऐसी गाड़ियों की पहचान करती है, जिन पर जातिसूचक या भड़काऊ स्टिकर लगे होते हैं. इसका मकसद सड़कों पर होने वाले विवाद और तनाव को कम करना है.
क्या कहते हैं नियम

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मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 और MV नियम 1989 के नियम 50 और 51 के अनुसार, नंबर प्लेट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना अपराध है. इसमें नंबर प्लेट पर शब्द लिखना या नंबर को बदलकर दिखाना भी शामिल है.
मोरल कोड का भी उल्लंघन

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अगर गाड़ी पर लिखा हुआ कुछ ऐसा है जिससे दूसरों को परेशानी हो या माहौल खराब होता हो, तो इसे ‘मोरल कोड’ के खिलाफ माना जा सकता है. ऐसे मामलों में भी कार्रवाई संभव है.
कितना लगता है जुर्माना

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जुर्माना इस बात पर निर्भर करता है कि स्टिकर कहां लगाया गया है. अगर गाड़ी की बॉडी पर लिखा है, तो करीब 1,000 रुपये तक का चालान हो सकता है. वहीं नंबर प्लेट पर कुछ लिखा होने पर यह जुर्माना 5,000 रुपये तक पहुंच सकता है.
क्या गाड़ी जब्त हो सकती है

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कुछ मामलों में पुलिस के पास वाहन जब्त करने का अधिकार भी होता है. अगर लिखा गया मैसेज विवाद या तनाव पैदा करता है, तो मौके पर ही गाड़ी सीज की जा सकती है.
नंबर प्लेट से जुड़े जरूरी नियम

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नंबर प्लेट पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही होना चाहिए. इसके अलावा BOSS, Dad’s Gift या किसी भी तरह के शब्द लिखवाना नियमों के खिलाफ है और इसके लिए चालान कट सकता है.