क्या ट्रैफिक चालान न भरने पर पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है? जानें नियम
ट्रैफिक नियमों को लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं. ऐसा ही एक सवाल है क्या ट्रैफिक पुलिस वाकई आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है और नियम क्या कहते हैं. जानते हैं इसकी डिटेल्स.

क्या ट्रैफिक चालान को नजरअंदाज करना आपकी गाड़ी पर भारी पड़ सकता है? गुरुग्राम में 10 लंबित चालानों और 83,500 रुपये के बकाया जुर्माने के बाद एक फॉर्च्यूनर SUV जब्त कर ली गई.
गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर जब्त होने का मामला
2 / 9हाल ही में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV को जब्त कर लिया. यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वाहन पर कई चालान बकाया थे और वाहन मालिक ने लंबे समय तक उनका भुगतान नहीं किया था. पुलिस के अनुसार इस फॉर्च्यूनर पर कुल 10 चालान लंबित थे. इनमें से कई चालानों का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया था. लगातार नियमों की अनदेखी के कारण पुलिस ने सख्त कदम उठाया. (Image Credit- Gurugram Traffic Police/X)
क्या ट्रैफिक चालान न भरने पर पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है?
3 / 9कई लोग ट्रैफिक चालान कटने के बाद उसे गंभीरता से नहीं लेते और जुर्माना जमा करने में देरी करते रहते हैं. लेकिन नियमों के अनुसार अगर कोई वाहन मालिक लंबे समय तक चालान नहीं भरता, तो पुलिस को उसकी गाड़ी जब्त करने का अधिकार मिल सकता है. हाल के दिनों में ऐसे मामलों पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है.
मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है?
4 / 9मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बार-बार चालान की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. यदि किसी वाहन पर कई चालान लंबित हैं और निर्धारित समय के भीतर उनका भुगतान नहीं किया गया है, तो पुलिस वाहन को इंपाउंड कर सकती है.
83,500 रुपये तक पहुंच गया जुर्माना
5 / 9इस वाहन पर कुल बकाया जुर्माना 83,500 रुपये हो चुका था. इतना बड़ा अमाउंट जमा न करने के कारण वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई और गाड़ी को जब्त कर लिया गया. (Image Credit- Gurugram Traffic Police/X)
सिर्फ चालान ही नहीं, अन्य नियमों का भी उल्लंघन
6 / 9जांच के दौरान यह भी पाया गया कि SUV के शीशों पर काली फिल्म लगी हुई थी. इसके अलावा वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) भी मौजूद नहीं थी. ये दोनों नियमों का उल्लंघन माने जाते हैं. (Image Credit- Gurugram Traffic Police/X)
किस धारा के तहत हुई कार्रवाई?
7 / 9गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 167(8) के तहत इंपाउंड किया गया. यह कार्रवाई लंबित चालानों और अन्य नियम उल्लंघनों को देखते हुए की गई. ये भी पढे़ं- पहाड़ों पर कार लेकर जा रहे हैं? ये छोटी गलतियां बना सकती हैं बड़ा खतरा, निकलने से पहले जानें लें ये बातें
डिजिटल सिस्टम से बचना अब मुश्किल
8 / 9आज ट्रैफिक पुलिस कैमरों और डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम की मदद से काम करती है. ऐसे में यह सोचकर चालान अनदेखा करना कि किसी को पता नहीं चलेगा, अब संभव नहीं है. लंबित चालान का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहता है. ये भी पढे़ं- कार में नकली इंजन ऑयल तो नहीं? ये 3 संकेत दिखें तो तुरंत हो जाएं सतर्क, वरना सीज हो सकता है इंजन
चालान न भरने पर क्या हो सकते हैं नुकसान?
9 / 9अगर कोई वाहन मालिक समय पर चालान नहीं भरता, तो गाड़ी जब्त होने के अलावा अतिरिक्त जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और अन्य प्रशासनिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. इसलिए चालान को नजरअंदाज करना महंगा साबित हो सकता है. (Image Credit- Gurugram Traffic Police/X)