UPI से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग तक, 1 अक्टूबर से लागू हो रहे ये बड़े बदलाव; देखें List
यूपीआई से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग तक, जानिये आज 1 अक्टूबर से कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों पर होगा.
Written By Vandana Bharti

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साल का 10वां महीना अक्टूबर आज से शुरू हो गया है और आज महीने की पहली तारीख से कई नियम लागू होने वाले हैं. इसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग तक में बदलाव शामिल हैं. ये बदलाव आम लोगों को सीधे प्रभावित करेंगे.
1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले मुख्य बदलावों की सूची:
LPG गैस महंगा : आज 1 अक्टूबर से LPG गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है. हालांकि ये सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लागू होगा. घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है.
UPI ट्रांजैक्शन: नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे UPI प्लेटफॉर्म पर पीयर-टू-पीयर (P2P) कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन फीचर को बंद कर देगा. इसका मकसद यूजर की सुरक्षा बढ़ाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकना है.
एक सर्कुलर में कहा गया है कि सभी सदस्य बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) और UPI ऐप को अपने सिस्टम और कामकाज में जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 2 अक्टूबर 2025 के बाद कोई भी P2P कलेक्ट ट्रांजैक्शन शुरू, रूट या प्रोसेस न हो. प्रोडक्ट्स के हेड कुणाल कलावाटिया द्वारा साइन किए गए सर्कुलर के अनुसार, ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS): मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत, सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य सब्सक्राइबर अब अपने पेंशन फंड का 100% तक इक्विटी से जुड़ी स्कीमों में निवेश कर सकते हैं, जो पहले 75% था. इस बीच, PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) खोलने और मेंटेनेंस की फीस भी बदल दी गई है. सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-PRAN किट की फीस 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड की फीस 40 रुपये होगी. प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के NPS सब्सक्राइबर्स के लिए फीस अलग होगी.
15 सितंबर के सर्कुलर के अनुसार, केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी अधिनियम के तहत पेंशन योजनाओं के सब्सक्राइबर्स को सेवाएं देने के लिए सर्विस चार्ज और लागू टैक्स ले सकती है. सर्कुलर में कहा गया कि शून्य बैलेंस वाले खातों का सालाना मेंटेनेंस चार्ज शून्य होगा. और, खाता खोलने के समय ई-PRAN किट डिफॉल्ट विकल्प होना चाहिए.
रेलवे टिकट बुकिंग: 1 अक्टूबर से, भारतीय रेलवे आरक्षित सामान्य टिकट बुक करने के लिए पहले 15 मिनट में आधार वेरिफाइड यूजर्स को प्राथमिकता देगा. दुरुपयोग रोकने और बुकिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए यह नियम बनाया गया है. मंत्रालय के सर्कुलर में कहा गया, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण प्रणाली के लाभ आम लोगों तक पहुंचे और उनका दुरुपयोग न हो, यह तय किया गया है कि 1.10.2025 से, सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में, भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट/ऐप के जरिए आरक्षित सामान्य टिकट केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे.”
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