Eligibility Criteria for Government Jobs: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।  गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पब्लिक सेक्टर जॉब्स के लिए भर्ती के दौरान अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसको बदलने के लिए विशेष रूप से अनुमति लेनी होगी। इस फैसले को न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में लिया गया । बता दें कि पैनल में कुल 5 न्यायाधीश शामिल हुए। न्यायाधीशों के पैनल ने कहा कि नौकरी की भर्ती विज्ञापन प्रकाशन के साथ शुरू होती है और पदों को भरने के बाद पूरी होती है।

भर्ती में होनी चाहिए पारदर्शिता