Wrestlers Case: निर्भया को दिलाया था इंसाफ; अब बृज भूषण सिंह का केस लड़ रहे हैं वकील राजीव मोहन

Wrestlers Case, Nirbhaya Case, lawyer Rajeev Mohan, Brij Bhushan Singh

Wrestlers Case: देश की प्रमुख महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह का केस वकील राजीव मोहन लड़ हैं। ये वहीं राजीव मोहन है, जो साल 2012 के निर्भया केस में सरकारी अभियोजक थे। राजीव मोहन निर्भया केस में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाया था।

विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक, राजीव मोहन ने मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान बृज भूषण की पैरवी की। पेशी के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्पीड़न मामले में उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अब उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

विज्ञापन

मार्च 2020 में निर्भया के आरोपियों को मिली थी सजा

निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में मार्च 2020 में चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया और फांसी दी गई। इस मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और यौन उत्पीड़न के खिलाफ मजबूत कानून की मांग की गई थी।

विज्ञापन

बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और उन्हें डब्ल्यूएफआई के शीर्ष पद से हटाने की मांग को लेकर इस साल की शुरुआत से कई पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 जून को दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर दो एफआईआर और 10 शिकायतें दर्ज कीं।

पहलवानों ने लगाए थे ये आरोप

डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ शिकायत में गलत तरीके से छूने समेत अन्य आरोपों का जिक्र किया गया है। वहीं एक नाबालिग की ओर से दायर शिकायत में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर रद्द कर दी है। कहा गया है कि संबंधित आरोपों को लेकर कोई भी सबूत नहीं मिला है।

विज्ञापन

एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में पहलवानों के मामले पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा था कि अगर पहलवानों के आरोपों की जांच ठीक से नहीं हुई और उन्हें न्याय नहीं मिला तो यह देश की न्याय प्रणाली पर एक धब्बा होगा।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ