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पति के नाम भी था घर, फिर भी खाली करने का दिया आदेश… केरल HC ने पत्नी के हक में क्यों सुनाया फैसला

केरल में एक जोड़े की शादी टूट गई थी. इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. अब कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन महीने के अंदर प्रॉपर्टी खाली करने का आदेश दिया है

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यह मामला केरल के कन्नूर जिले का है. (Image - AI)

केरल हाईकोर्ट ने एक पति को वो घर खाली करने का आदेश दिया है, जिसमें वह रह रहा था और उसकी टाइटल डीड में उसका भी नाम था. यह मामला केरल के कन्नूर जिले का है, जहां थालास्सेरी के रहने वाले कुरुडंकांडी की 15 सितंबर 2012 में शेरीफ से शादी हुई थी. कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, शेरीफ के पिता ने कुरुडंकांडी को 5000 सऊदी रियाल गिफ्ट किए थे और अपनी बेटी और दामाद के ज्वाइंट नाम पर घर खरीदा था. अब कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन महीने के अंदर प्रॉपर्टी खाली करने का आदेश दिया है.

शादी के बाद शेरीफ अपने पति के साथ विदेश शिफ्ट हो गईं थी. कुछ समय विदेश में रहने के बाद दोनों भारत लौट आए. कुरुडंकांडी को समय समय पर अपने ससुर से आर्थिक मदद मिलती रही. एक बार घर की मरम्मत करवानी थी, तो शेरीफ के पिता ने कुरुडंकांडी को 5.5 लाख रुपये दिए थे.

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अब शेरीफ का कहना है कि, कुरुडंकांडी का व्यवहार समय के साथ बदलता चला गया और उसके साथ रहना मुश्किल हो गया. दोनों में काफी झगड़े होने लगे, जिसके बाद दोनों की शादी टूट गई. इसके बाद शेरीफ ने उससे अपने सोने के गहने वापस मांगे और घर पर अपना हक जताया. उसका कहना था कि उसके पिता ने इस घर के लिए पूरी कीमत चुकाई थी.

कोर्ट में बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की गई. कुरुडंकांडी ने शेरीफ के पिता के बैंक खाते में 3 लाख रुपये जमा कर दिए. लेकिन उन्होंने ना तो घर खाली किया और न ही उसके लिए पैसे दिए. कुरुडंकांडी ने शेरीफ के पिता के दावे को चुनौती देते हुए कहा कि घर उनके भाई से मिले पैसों से खरीदा गया था. कुरुडंकांडी के भाई भी गल्फ में काम करते हैं. लेकिन वह कोर्ट में अपना दावा साबित नहीं कर सके.

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शादी के समय मंजेरी म्युनिसिपैलिटी में स्थित इस घर के लिए शेरीफ के पिता ने 30 लाख रुपये दिए थे. घर के कागजात कुरुडंकांडी और शेरफी दोनों के नाम हैं. घर के कागजात अभी भी शेरीफ के पिता के पास हैं. इस घर के लिए पैसे चुकाने के लिए शेरीफ के पिता ने बैंक से 25 लाख रुपये का होम लोन लिया था.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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