दिल्ली के चर्चित शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीाष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. ये फैसला स्पेशल जज (PC Act) जितेंद्र प्रताप सिंह ने सुनाया है. बता दें कि सिंह दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में काम करते हैं और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) जैसी सेंट्रल एजेंसियों द्वारा जांचे गए हाई-प्रोफाइल करप्शन केस देखते हैं. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में एक बड़ा ऑर्डर देने के बाद वे लोगों की नजरों में आ गए हैं.
जितेंद्र प्रताप सिंह दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस के सीनियर ज्यूडिशियल ऑफिसर हैं और अभी नई दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज (PC Act) CBI-01 के तौर पर पोस्टेड हैं. वे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आने वाले केस देखते हैं, खासकर वे केस जिनकी जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करती है.
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न्यूज 18 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सिंह के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री है और उन्हें अक्टूबर 2024 में एडिशनल सेशंस जज के तौर पर अपॉइंट किया गया था.
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जज जितेंद्र सिंह ने दूसरे खास मामले भी देखे हैं, जैसे चुनाव के दौरान कम्युनल बयानों से जुड़े मामलों में अपील खारिज करना (जैसे, पिछले सालों में BJP लीडर कपिल मिश्रा से जुड़ा मामला).
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में फैसला
शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बरी कर दिया.
स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 23 आरोपियों में से किसी के भी खिलाफ चार्ज फ्रेम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अब खत्म हो चुकी पॉलिसी में क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी या क्रिमिनल इंटेंशन साबित करने के लिए कोई फर्स्ट फेसी मटीरियल नहीं मिला. इस फैसले से CBI को बड़ा झटका लगा, जिसने 2022 में अपनी पहली चार्जशीट फाइल की थी, जिसके बाद सप्लीमेंट्री फाइलिंग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए एक “साउथ लॉबी” ने ₹100 करोड़ दिए थे.
CBI जांच पर कोर्ट की टिप्पणियां
मिली जानकारी के अनुसार, ऑर्डर सुनाते समय जज सिंह ने कहा कि जांच पक्के सबूतों के बजाय अंदाजे और कहानी पर ज्यादा आधारित लगती है. उन्होंने एक ऐसे अप्रूवर के बयानों पर भरोसा करने को लेकर गंभीर चिंता जताई, जो पहले आरोपी था और चेतावनी दी कि इस तरह की निर्भरता संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकती है.
कोर्ट ने कहा कि उसके सामने रखी गई जानकारी में कोई बड़ी साजिश नहीं थी और चार्जशीट में कमियों की ओर इशारा किया. रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि उन्होंने जांच के तरीके की आलोचना की और कुछ अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश की.
फैसले के बाद क्या बोले केजरीवाल?
ऑर्डर के तुरंत बाद, केजरीवाल ने कहा कि “हम पर कीचड़ उछाला गया,” और कहा कि वह हमेशा ईमानदार रहे हैं. रिपोर्टर्स से बात करते हुए वह रोते हुए देखे गए, उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया है.