Waqf Bill 2025 Changes: वक्फ बिल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। अब ये बिल कानून बन गया है। 2 अप्रैल को लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया, लेकिन इससे पहले 12 घंटे की चर्चा हुई। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है।
इस बिल (अब कानून) को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, जबकि 95 ने इसका विरोध किया। वहीं लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की आधी रात पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल का नाम बदल इसे ‘उम्मीद’ (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। आज हम आपको वक्फ बिल में हुए 10 बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं।
1. नए-नए मुसलमान नहीं दान कर पाएंगे जमीन
सबसे बड़ा और पहला बदलाव ये है कि जिन लोगों ने हाल ही में धर्म परिवर्तन करवाया है और उन्हें धर्म बदले 5 साल नहीं हुए हैं वो अब वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान में नहीं दे पाएंगे।
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2. खुद के नाम रजिस्टर्ड संपत्ति ही होगी दान
वक्फ बिल में एक बदलाव ये भी हुआ है कि अब व्यक्ति वही संपत्ति दान में दे पाएगा जो उनके नाम रजिस्टर्ड हो।
3. महिलाओं को भी माना जाएगा उत्तराधिकारी
वक्फ बिल में तीसरा और अहम बदलाव ये हुआ है कि वक्फ-अल-औलाद के तहत अब महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा।
4. जमीन का देना होगा ब्यौरा
एक और अहम बदलाव हुआ है जिसके तहत वक्फ में दी जाने वाली जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर होना जरूरी है।
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5. सरकारी संपत्ति पर नहीं होगा वक्फ का अधिकार
वक्फ बिल में हुए बदलाव के तहत जिन सरकारी जमीन और संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार जताता है उन संपत्तियों पर अब पहले दिन से ही उनका अधिकार नहीं होगा।
6. केंद्रीय वक्फ परिषद में खास बदलाव
वक्फ बिल में हुए बदलाव के तहत अब केंद्रीय वक्फ परिसर में 2 गैर मुस्लिम मुस्लिम व्यक्ति और मुस्लिम महिलाओं को भी परिसर में जगह दी जाएगी। इसके अलावा वक्फ परिसर में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है।
7. दोनों मुस्लिम समुदायों यानी सिया और सुन्नी संप्रदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड बनाने का फैसला किया है।
8. वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ 90 दिनों में कर सकते हैं अपील
वक्फ बिल में हुए नए बदलावों में से एक ये है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में अपील की जा सकती है। अब लोग इस फैसले के खिलाफ 90 दिनों के अंदर रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार होगा जो आज के कानून में नहीं है।
9. खातों के ऑडिट का अधिकार
वक्फ बिल के अनुसार, अब केंद्र और राज्य सरकार के पास अब वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट करवाने का अधिकार होगा जिससे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो।
10. वक्फ बोर्ड नहीं कर सकता इंकार
वक्फ बोर्ड में हुए 10 बड़े बदलावों में एक अहम बदलाव ये है कि अब वक्फ बोर्ड किसी भी प्रकार की जानकारी देने से सरकार को इंकार नहीं कर सकता। उससे जो पूछा जाएगा उसे उसका जवाब देना होगा।
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