Toll Tax: टोल टैक्स होगा सस्ता, NHAI के नए फॉर्मूले से 40% तक गिरेंगे रेट, जानें क्या है सरकार का प्लान?
Toll Tax Rates
Edited By Khushbu Goyal

केंद्रीय परिवहन मंंत्रालय ने टोल टैक्स से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
Edited By Khushbu Goyal

केंद्रीय परिवहन मंंत्रालय ने टोल टैक्स से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
देशभर में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहनों चालकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. अब नेशनल और स्टेट हाईवे पर लंबे पुलों, सुरंगों, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड से गुजरते समय पहले से कम टोल टैक्स देना होगा. दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स के नियमों में संशोधन किया गया है. जिन्हें लागू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को नए नियमों के तहत टोल रेट का रिव्यू करने और बदलाव लागू करने का निर्देश दे दिया है. उसके बाद अलग-अलग टोल पर अलग-अलग टैक्स लागू किया जाएगा.
देश में किसी नेशनल हाईवे पर पुल, टनल या एलिवेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण और रखरखाव करने में बहुत खर्च होता है. इसलिए पुराने नियमों के तहत पुल, टनल और एलिवेटेड स्ट्रक्चर की लंबाई को 10 गुना मानकर टोल टैक्स काउंट किया जाता था. जैसे अगर किसी हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबी टनल या एलिवेटेड स्ट्रक्चर है तो टोल टैक्स काउंट करते समय 5 किलोमीटर लंबाई को 50 किलोमीटर माना जाता था. पहाड़ी इलाकों में, एक्सप्रेसवे पर और बड़े शहरों में कई किलोमीटर लंबे ब्रिज या एलिवेटेड हाईवे हैं और पुराने फॉर्मले के हिसाब से टैक्स काउंट पर लोगों को ज्यादा टोल देना पड़ता है. देशवासियों को इसी महंगाई से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में संशोधन किया है.
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम 2008 के तहत अब टोल टैक्स की गणना नए फॉर्मले से होगी. जिन नेशनल हाईवे पर एक या एक से अधिक ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड हैं, वहां टोल टैक्स की गणना 2 तरीके से किए जाएंगे. पहला तरीका ब्रिज या टनल की लंबाई को 10 गुना करके उसे नेशनल हाईवे की बाकी लंबाई में जोड़ा जाएगा. दूसरा तरीका यह होगा कि पूरे नेशनल हाईवे की कुल लंबाई का 5 गुना करके दूरी निकाली जाएगी. फिर दोनों तरीकों से जो दूरी कम होगी, उसके आधार पर टोल टैक्स काउंट होगा. वहीं जिन पुलों या फ्लाईओवरों की लंबाई 60 मीटर या उससे कम होगी, न उन्हें अलग से कोई स्ट्रक्चर माना जाएगा और न ही उन पर अतिरिक्त नियम लागू होगा.
बता दें कि टोल टैक्स की नई दरों का फायदा टोल प्लाजा के टाइप के आधार पर अलग-अलग समय पर मिलेगा. पब्लिक टोल प्लाजा पर नई दरें तब से लागू होंगी, जब पहले से निर्धारित समय पर टोल की दरें बदलेंगी. वहीं PPP मॉडल या प्राइवेट कंपनी के द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर नई दरें ठेके की अवधि पूरी होने या प्रोजेक्ट NHAI को वापस सौंपे जाने के बाद लागू होंगी. भविष्य में शुरू होने वाले सभी नए टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली नए फॉर्मूले के तहत होगी. इससे न केवल प्रावइेट ड्राइवरों, बल्कि माल ढोने वाले कमर्शियल व्हीकल ड्राइवरों का खर्च भी कम होगा और पैसा बचेगा.
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