365-Day Maternity Leave In Tamil Nadu: तमिलनाडु सरकार ने अपनी मैटरनिटी लीव पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत महिला सरकारी कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिन की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं. इस फैसले से मौजूदा 12 हफ्ते की सुविधा बढ़कर एक साल की हो गई है. राज्य के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिनिस्टर डी सरथकुमार ने राज्य विधानसभा में अपने विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए इस फैसले का ऐलान किया.


महिला कर्मचारियों के लिए राहत की खबर

नई पॉलिसी के तहत महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए भी उसी तरह मैटरनिटी लीव मिलेगी, जैसी सुविधा अभी पहले 2 बच्चों के लिए 1 साल की लीव के तौर पर मिलती है. मंत्री ने कहा कि ये कदम राज्य सरकार का महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण पर फोकस करने का इशारा है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस नए नियम को लागू करने के बारे में जल्द ही एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा.

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क्या था पुराना नियम?

पहले जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के 2 से कम जीवित बच्चे थे, वो 365 दिन की मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल थीं. हालांकि, जिन महिलाओं के 2 या उससे ज्यादा जीवित बच्चे थे, उन्हें पूरी सैलरी के साथ सिर्फ 12 हफ्ते या 84 दिन की लीव मिलती थी. ताजा फैसले में खास तौर पर तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं के लिए एक साल की लीव की सुविधा बढ़ाई गई है.

तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव का सफर

तमिलनाडु ने पिछले कुछ सालों में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी से जुड़े फायदों को लगातार बढ़ाया है. राज्य में शुरू में 90 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती थी, जिसे 2011 में बढ़ाकर 6 महीने और बाद में 2016 में 9 महीने कर दिया गया था. जुलाई 2021 में, DMK सरकार ने एलिजिबल कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक साल या 365 दिन कर दिया था.

2 या उससे ज्यादा जीवित बच्चे वाले कर्मचारियों के लिए 12 हफ्ते की कम अवधि वाली सुविधा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और बाद में राज्य के सर्विस नियमों में बदलाव के बाद शुरू की गई थी. उम्मीद है कि इस नए फैसले से महिला सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और उन्हें अपने नवजात बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए ज्यादा और बेशकीमती वक्त मिल सकेगा.

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