Trendingipl auctionPollutionparliament

---विज्ञापन---

‘गुड टच बैड टच’ सिखाना था, करने लगा यौन शोषण, चाइल्ड होम के काउंसलर पर पोस्को का केस

Tamil Nadu Sexual Harassment Case: तमिलनाडु के बाल गृह में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की खबर सामने आ रही है। बच्चियों को गुड टच और बैड टच सिखाने वाला टीचर ही उनका आरोपी निकला। पुलिस ने बच्चियों की तहरीर पर शिकायत दर्ज कर ली है।

File Photo
Tamil Nadu Sexual Harassment Case: तमिलनाडु के नागापट्टिनम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक काउंसलर ने कई बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया है। सभी लड़कियों ने काउंसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत काउंसलर पर FIR दर्ज की गई है। यह घटना नागापट्टिनम के अन्नाई सत्या सरकारी बाल गृह की है। बाल गृह का काउंसलर कई महीनों से बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था।

गुड टच और बैड टच का टीचर

अन्नाई सत्या सरकारी बाल गृह में यौन अपराध और बाल विवाह की शिकार लड़कियों को पनाह दी जाती है। इसके अलावा छोड़ी गई बच्चियों के लिए भी यह बाल गृह एकमात्र सहारा होता है। बाल गृह में एक काउंसलर को ड्यूटी पर रखा गया है, जो बच्चियों को डांस और सुरक्षा की ट्रेनिंग देता है। मगर लड़कियों को गुड टच और बैड टच की सीख देने वाले शख्स ने ही उनका यौन उत्पीड़न किया है। यह भी पढ़ें- ज्यादा काम और प्रमोशन न देना…नौकरी से निकालने की बजाए इस तरह इस्तीफा देने को मजबूर कर रही कंपनियां

पीड़ित बच्चियों का आरोप

आरोपी शख्स का नाम सत्या प्रकाश है। 43 वर्षीय सत्या प्रकाश पिछले कई महीनों से बच्चियों का यौन शोषण कर रहा है। बच्चियों का कहना है कि वो अक्सर उनके साथ बुरा बर्ताव करता था। वो लड़कियों से उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछता था। उनके साथ क्या-क्या हुआ और वो बाल गृह में क्यों रह रही हैं? प्रकाश बच्चियों को इन सवालों के जवाब देने पर मजबूर कर देता था। कई बार वो बच्चियों को अपने सामने अकेले खड़ा रखता था और घंटों उन्हें बैठकर घूरा करता था।

पुलिस ने लिखी शिकायत

पुलिस की पूछताछ में प्रकाश ने खुद को बाल गृह का काउंसलर और डांस टीचर बताया है। पीड़िताओं का आरोप है कि पीरियड्स के समय प्रकाश उन्हें जानबूझकर डांस करने के लिए कहता था और घंटों तक लगातार डांस करवाता था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकाश के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस प्रकाश को हिरासत में लेकर कार्रवाई करने में जुटी है।

पहले भी हो चुका है विरोध

किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के अनुसार बाल गृह में सिर्फ महिला कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके बावजूद 2021 से प्रकाश इस बाल गृह में काम कर रहा है। स्थानीय बाल कल्याण समिति ने जून में ही इस पर चिंता व्यक्त की थी। इसी साल बच्चियों ने प्रकाश के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। यह भी पढ़ें- मसाज पार्लर जाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, कभी अरेस्ट नहीं कर पाएगी पुलिस


Topics:

---विज्ञापन---