मसाज पार्लर जाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, कभी अरेस्ट नहीं कर पाएगी पुलिस

Massage Parlor Rules: आजकल मसाज पार्लरों की आड़ में देह व्यापार के मामले बढ़ गए हैं। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, जब पुलिस रेड में गलत कामों का पर्दाफाश होता है। मसाज पार्लर जाने से पहले कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए। जिसके बाद पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। इन बातों के बारे में जानते हैं।

massage parlor
विज्ञापन

Massage Parlor Facts: बड़े शहरों में काफी मसाज पार्लर खुल चुके हैं। लोग यहां कारोबार करके करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। छोटे शहरों में भी अब मसाज पार्लर खुलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन कुछ जगह मसाज पार्लर की आड़ में गलत काम भी देखने को मिल रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं पुलिस की रेड होती है। जहां मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार के मामले सामने आते हैं। लोग कई बार अपनी थकान मिटाने के लिए मसाज करवाने जाते हैं और पुलिस के पचड़े में फंस जाते हैं। माना जाता है कि मसाज थेरेपी से न केवल तनाव कम होता है, बल्कि थकान दूर हो जाती है।

मसाज पार्लर की आड़ में गैरकानूनी काम को रोकने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इनका पालन करना जरूरी होता है। अगर मसाज पार्लर में इन नियमों का पालन नहीं होगा तो उसके मालिक को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इन नियमों के बारे में जान लेते हैं।

विज्ञापन

ID होनी जरूरी, टाइमिंग फिक्स

जो ग्राहक मसाज पार्लर आएं, प्रॉपर उनकी आईडी और बाकी सभी डिटेल्स पार्लर के रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए। स्पा की टाइमिंग भी फिक्स है। रूल्स के मुताबिक स्पा को सुबह 9 से शाम 9 बजे के बीच ही खोला जा सकता है। मसाज पार्लर में सीसीटीवी कैमरे होने जरूरी हैं। बिना सीसीटीवी कैमरे मसाज करने की परमिशन नहीं है। वहीं, पार्लर में पिछले तीन महीने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सेव करना भी जरूरी है। ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस इसकी जांच कर सके। समय-समय पर पुलिस इसकी चेकिंग भी करती है।

नियमों के अनुसार कभी भी स्पा या मसाज पार्लर में लॉक नहीं लगाया जा सकता है। आप यहां कोई भी सर्विस न तो दरवाजा बंद करने के बाद दे सकते हैं, न ही ले सकते हैं। जब तक स्पा खुला रहेगा, तब तक सभी दरवाजे अनलॉक होने चाहिए। वहीं, दरवाजों के बाहर और अंदर चेन भी नहीं लगाई जा सकती। अगर ये नियम फॉलो नहीं मिलता तो पुलिस एक्शन ले सकती है।

विज्ञापन

स्पा को सील कर सकती है पुलिस

वहीं, नियमों के तहत पार्लर में मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग स्पा सेक्शन होने चाहिए। इन लोगों की एंट्री भी अलग से की जानी चाहिए। किसी तरह का इंटर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पुलिस कभी भी इसको लेकर रेड कर सकती है। अगर नियमों की अवहेलना मिलती है तो स्पा को सील किया जा सकता है। वहीं, मालिक को अरेस्ट किया जा सकता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ