हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Gyanesh KumarsirBigg Boss 20

बरकरार रहेगा वक्फ कानून, लेकिन कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानें फैसले की 5 बड़ी बातें

Waqf Act Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता बरकरार रखी है, लेकिन कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाकर सरकार को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के लिए शर्तों को तय करके आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.

विज्ञापन
वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी।

Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया है या कहें तो अधिनियम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, लेकिन इसकी धाराओं पर रोक लगाते हुए कुछ शर्तें तय की हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की 2 धाराओं पर रोक लगा दी है. साथ ही शर्तें तय करके उनका पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

वक्फ कानून में संसोधन के बाद सरकार ने लॉन्च किया UMEED पोर्टल, देनी होगी संपत्तियों की जानकारी

इन 2 बड़ी धाराओं पर लगाई गई है रोक

सुप्रीम कोर्ट ने खासकर 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई है. अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी है. राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक लगा दी है. साथ ही कहा है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होने चाहिए. बोर्ड का CEO भी मुस्लिम होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह सेपरेशन ऑफ पावर्स (शक्तियों के पृथक्करण) के सिद्धांत का उल्लंघन होगा.

विज्ञापन

क्लेक्टर के अधिकार पर भी लगाई रोक

इसलिए जब तक ट्रिब्यूनल का निर्णय नहीं आता, तब तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार किसी पक्ष के खिलाफ नहीं बनाए जा सकते. कलेक्टर को दिए गए ऐसे अधिकारों वाले प्रावधानों पर रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा अनुमान ही लगाया जाता है और दखल केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही किया जाता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगा सकता है.

Waqf Act: वक्फ कानून विवाद क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? 10 पॉइंट्स में जानें अब तक क्या-क्या हुआ

विज्ञापन

3 मुद्दों को उठाकर दायर की थी याचिका

बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून में 3 मुद्दों को उठाते हुए वैधता को चुनौती दी थी, लेकिन लगातार 3 दिन याचिका पर सुनवाई करने के बाद बेंच ने गत 22 मई को अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था. बेंच की अध्यक्षता खुद जस्टिस बीआर गवई ने की. याचिकाकर्ताओं ने स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की संरचना पर भी सवाल उठाए. उन्होंने मांग की थी कि वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए. बता दें कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया था.

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola