नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे के मामले में अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों की बड़ी बेंच के पास पुर्नविचार के लिए भेज दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबी मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। वोटर ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन सही होगा। लेकिन उससे पहले कई सवालों पर विचार जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी फैसले की समीक्षा भी जरूरी है। हम यह मामला 3 जजों की विशेष बेंच को सौंप रहे हैं। मामले की अगली 2 हफ्ते बाद होगी।
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