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देश में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन की मांग करने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने बताया देशभक्त होने का मतलब

Supreme Court rejected Petition of banning on Pakistani artists: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई थी।

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Supreme Court rejected Petition of banning on Pakistani artists: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में प्रदर्शन करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह संकीर्ण सोच न रखें। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने स्वयंभू सिने कार्यकर्ता फैज अनवर कुरैशी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। कुरैशी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी।

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याचिका में क्या कहा गया ?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी। याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह भारतीय नागरिकों, कंपनियों, फर्मों और संघों पर किसी भी पाकिस्तानी को नौकरी देने या किसी काम या प्रदर्शन की मांग करने, कोई सेवा लेने या किसी संगठन में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाए। ऐसा करने आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं।

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संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अपनी सोच इतनी संकीर्ण नहीं रखनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, किसी को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए किसी विदेशी देश, खासकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। एक सच्चा देशभक्त वह होता है जो निस्वार्थ होता है, जो अपने देश के प्रति समर्पित होता है, जो तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दिल से एक अच्छा इंसान न हो।

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