सुप्रीम कोर्ट ने OROP को लेकर केंद्र सरकार को दिया आदेश, बकाया रकम का 15 मार्च तक भुगतान करें
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को वन रैंक-वन पेंशन (OROP) के तहत सभी बकाया का भुगतान करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ओआरओपी के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए।
ओआरओपी के तहत, समान वर्ष की सेवा के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी दो सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने पूर्व सैनिकों के संघ को भी आवेदन दायर करने की छूट दी, अगर वे ओआरओपी बकाया के भुगतान पर केंद्र की किसी भी कार्रवाई से असंतुष्ट हैं।
शीर्ष अदालत ने पूर्व सैनिकों के संघ को एक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी और कहा कि अगर वे ओआरओपी के बकाए के भुगतान पर केंद्र की किसी भी कार्रवाई से असंतुष्ट महसूस करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा, "15 मार्च तक सशस्त्र बलों के 25 लाख पेंशनभोगियों के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा।" पिछले महीने, सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनरों को ओआरओपी योजना के बकाए के भुगतान के लिए 15 मार्च, 2023 तक समय बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। यह शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया दूसरा विस्तार है। पिछले साल जून में पहली बार शीर्ष अदालत में जाने के बाद बकाया का भुगतान करें और शीर्ष अदालत के 16 मार्च, 2022 के फैसले के अनुसार गणना करने और भुगतान करने के लिए तीन महीने का समय मांगा।
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