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'पति होटल में दूसरी औरत के साथ...', पत्नी ने पूछा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शख्स, पढ़ें चौंकाने वाला फैसला

पति की निजता के उल्लंघन की शिकायत सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो बेंच मामले को जानकर हैरान हुई। क्योंकि मामला संवदेनशील था, इसलिए बेंच ने दोनों पक्षों को सुना और सोच-विचार कर पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है और निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा।

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Credit- News24GFX

सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी के रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, निजता के अधिकार और हनन पर बड़ा फैसला सुनाया है। महिला ने अपने पति से दूसरी औरत के साथ ठहरने को लेकर सवाल पूछा तो पति निजता के हनन की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशवासियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार मिला है, लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

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सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी निजता के अधिकार को अपने जीवनसाथी से मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और होटल में रुकने की जानकारी छिपाने का आधार नहीं बना सकते, विशेषकर तब जब मामला जीवनसाथी को व्यभिचारी साबित करने से जुड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दलील दी थी कि पत्नी के साथ निजी जानकारियां शेयर करना या उन्हें सार्वजनिक करना उसके निजता के अधिकार का हनन है।

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दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाया और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि निजता के अधिकार पर भलाई के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया था, जिसमें पति के निर्देश दिए गए थे कि उसे पत्नी को होटल में ठहरने की डिटेल और कॉल डिटेल रिकॉर्ड देना होगा। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाला खटखटाया था।

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पत्नी ने व्याभिचार के आधार पर मांगा तलाक

1998 में शादी हुई और साल 2000 में एक बेटी हुई। कुछ समय बाद पत्नी को पति के दूसरी महिला के साथ संबंधों का पता चला। पति उस दूसरी महिला के साथ जयपुर के होटल में ठहरा था। धोखे का पता चलने पर पत्नी ने पति के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और व्यभिचार के आधार पर तलाक मांगा। आरोप साबित करने के लिए पत्नी ने पति की फोन कॉल रिकॉर्ड और होटल स्टे की डिटेल्स मंगवाने की मांग की। लेकिन पति ने इस मांग को अपनी निजता का हनन बताया।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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