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SIR में 'गड़बड़ी' को लेकर राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

इंडिया गठबंधन के नेताओं की याचिका में चुनाव आयोग की एसआईआर और कथित तौर पर वोटर्स के नाम हटाए जाने को चुनौती दी गई थी.

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'इंडिया' गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालकर याचिका दाखिल की थी.(Image- ANI)

सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से कथित रूप से ‘बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और एसआईआर में कथित गड़बड़ी’ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा विपक्ष के कई अन्य नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग और अन्य पक्षों से गुरुवार को जवाब मांगा. कोर्ट ने एसआईआर में कथित अनियमितताओं के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के खिलाफ दायर एक याचिका पर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य को भी नोटिस जारी किए. इस दौरान न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका को कोई डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू एवं विवेक जोशी को नोटिस जारी किए.

पीठ ने कहा, ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं… इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ रहे हैं लेकिन हम एक याचिकाकर्ता से उसके आचरण के बारे में सवाल करना चाहेंगे.’

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यह भी पढ़ें : जंतर-मंतर को डी-नोटिफाई करने की वजह क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस नेता के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने का जिक्र किया. इस पर पीठ ने कहा, ‘न्यायपालिका को कोई डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता. हम जमीनी हकीकत से बेखबर नहीं हैं.’

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अवमानना के एक मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की ओर से बिना शर्त माफी मांगे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि बिना शर्त माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि उठाए गए कदमों का बचाव नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है. पीठ ने मेहता से कहा कि वह अधिकारियों के न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगने संबंधी मीडिया की खबरों का संज्ञान नहीं ले रही.

अवमानना का यह मामला ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाएं ‘पूरी तरह बंद नहीं करने’ के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कथित उल्लंघन से जुड़ा है.

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यह भी पढ़ें : ‘कोई भी न्यायपालिका को धमका नहीं सकता’, राहुल गांधी के INDIA ब्लॉक मार्च पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र और अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी किए. कोर्ट ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल की सूची से हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करने पर सहमति जताई.

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राहुल गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने एसआईआर से जुड़ी याचिका दायर करने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था. दिल्ली में एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कई प्रदर्शन हुए हैं.

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