Supreme Court Notice To Central Government And ECI : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को नोटिस भेजा। SC ने चुनाव नियमों में किए गए संशोधन पर जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। साथ ही अदालत ने इस पिटीशन को कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका से जोड़ दिया।
जानें केंद्र सरकार ने क्या किया संशोधन?
हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव के नियमों में संशोधन किया। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव संचालन नियम में बदलाव किया गया, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।
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केंद्र-ECI को SC का नोटिस
चुनाव नियमों में किए गए संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई से पहले जवाब मांगा है। ECI की सिफारिश पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम-1961 के नियम 93 (2) (ए) में संशोधन किया है।
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कांग्रेस नेता ने भी दाखिल की याचिका
इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि इस संशोधन से चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली जरूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि 1961 के चुनाव नियमों में ECI को एकतरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के संशोधन की अनुमति नहीं है।