हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Asian Games 2026election commissionBigg Boss 20

उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक पर SC ने लगाई मुहर, 17 साल से अलग रह रही थीं पत्नी

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और 17 साल से उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच चल रहे तलाक के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. मध्यस्थता के जरिए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से सभी विवाद खत्म करने का फैसला किया. शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक को मंजूरी दी.

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला को उनकी पत्नी पायल नाथ (अब्दुल्ला) से तलाक की मंजूरी दे दी है. शीर्ष अदालत ने माना कि दोनों के बीच शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और 2009 से दोनों अलग रह रहे हैं. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच आपसी सहमति से हुए समझौते को दर्ज करते हुए तलाक को औपचारिक मंजूरी दे दी. इसके साथ ही दोनों के बीच का लगभग 30 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता अब कानूनी तौर पर समाप्त हो गया है.

तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद कोलकाता लौटीं, क्यों शहर छोड़ने को किया था मजबूर?

‘दोनों ने आजादी को अपनाया’

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए अपने सभी मतभेदों को सुलझा लिया है. सिब्बल ने अदालत से कहा, दोनों ने आजादी को अपना लिया है. सब कुछ तय हो गया है. अदालत तलाक की मंजूरी दे सकती है और दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज सभी अन्य मामले वापस ले लेंगे.

विज्ञापन

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने इस समझौते को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले का निपटारा कर दिया. पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है और वे इन्हीं शर्तों पर याचिका का निपटारा कर रहे हैं.

1994 में हुई थी शादी, 2009 से रह रहे थे अलग

उमर अब्दुल्ला और पायल का विवाह 1 सितंबर 1994 को हुआ था. हालांकि, दोनों साल 2009 से ही एक-दूसरे से अलग रह रहे थे. उनके दो बेटे हैं. उमर अब्दुल्ला ने पहले दिल्ली की फैमिली कोर्ट में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी, जिसे 2016 में खारिज कर दिया गया था. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिसंबर 2023 में फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और माना कि उमर ‘क्रूरता’ का आरोप साबित करने में विफल रहे हैं.

विज्ञापन

अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल

हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के लिए मेडिएशन सेंटर भेजा था. समझौते के बाद दोनों पक्षों ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संयुक्त आवेदन देकर तलाक की मांग की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया.

क्या शहजाद पूनावाला छोड़ रहे हैं राजनीति? X बायो से हटाया ‘BJP प्रवक्ता’ का पद

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola