सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, राजस्थान हाई कोर्ट के अंतरिम निर्णय पर लगाई रोक

Supreme Court decision SI recruitment Rajasthan 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर बड़ा आदेश देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच के अंतरिम निर्णय पर रोक लगा दी है. साथ ही, बैंच को आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर परीक्षा को लेकर फैसला करना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court decision SI recruitment Rajasthan 2025: राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि ट्रेनिंग कर रहे चयनित अभ्यर्थी न तो ट्रेनिंग जारी रख पाएंगे और न ही उन्हें फिलहाल फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डबल बेंच को तीन महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है.

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सिंगल बेंच के आदेश पर डबल बेंच ने लगाई थी रोक

दरअसल, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती परीक्षा में धांधली मानते हुए पूरी परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था. बाद में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस आदेश पर रोक लगाकर चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग करने की अनुमति दे दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद ट्रेनिंग कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. यानी भर्ती परीक्षा रद्द होगी या बरकरार रहेगी, इसका अंतिम फैसला अब हाई कोर्ट की डबल बेंच को तीन महीने के भीतर करना होगा.

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अगस्त 2025 में रद्द हुई थी भर्ती

अगस्त 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार की वजह से 859 पदों के लिए हुई इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया. इस फैसले को राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जहां इस पर सुनवाई जारी है. हाईकोर्ट ने उन उम्मीदवारों को भी राहत दी है जो 2021 की भर्ती में शामिल थे और अब ओवरएज हो चुके हैं. वे आगामी सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में आवेदन कर सकेंगे. पेपर लीक घोटाले में राज्य लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्यों की संलिप्तता का भी पता चला था, जिसके बाद जांच हुई और कई गिरफ्तारियां भी की गईं. पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद भजनलाल सरकार ने चयनित उम्मीदवारों के प्रशिक्षण पर रोक लगा दी थी. इस भर्ती का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा.

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