सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट कल धन शोधन के एक मामले में गाजियाबाद अदालत द्वारा जारी सम्मन को चुनौती देने वाली पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर फैसला सुना सकता है। इससे पहले इस मामले में न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याची का तर्क-गाजियाबाद अदालत को मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं
वहीं, सुनवाई के दौरान याची ने कोर्ट में कहा था कि गाजियाबाद की विशेष अदालत को इस अपराध में मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि यह कथित अपराध मुंबई में हुआ। याची के मुताबिक ईडी ने नवी मुंबई में एक बैंक में पत्रकार के निजी बैंक खाते को जब्त कर लिया। जिसमें करीब एक करोड़ रुपये पड़े हैं। वहीं, ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एजेंसी ने गाजियाबाद की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई है।
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यह है आरोप
गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने उनके क्राउडफंडिंग (इंटरनेट के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों से धन जुटाने) अभियान में योगदान दिया था। अय्यूब ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों, कोविड-19 के मरीजों और असम के लोगों की मदद करने के नाम पर ऑनलाइन मंच केटो के जरिए एक करोड़ रुपये रुपये जुटाए थे। जिसमें से 50 लाख रुपये एक निजी खाते में डाले गए।
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