सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के अतिरिक्त सेल्स टैक्स लगाने के अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 1974 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस संबंध में जो फैसला दिया था, वह आज भी प्रभावी है. हालांकि, इस मामले में करीब 27 साल पहले सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजे गए कानूनी सवाल पर अब अलग से निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है. अदालत के मुताबिक, संबंधित कानूनों में बदलाव और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद यह मुद्दा व्यावहारिक महत्व खो चुका है.
7 न्यायाधीशों की पीठ ने क्या कहा?
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि संदर्भित कानूनी सवाल अब अकादमिक महत्व का रह गया है, इसलिए इस पर नए सिरे से फैसला देने की जरूरत नहीं है. सीजेआई ने अपने और पांच अन्य न्यायाधीशों की ओर से फैसला लिखते हुए स्पष्ट किया कि एस. कोदार बनाम केरल राज्य मामले में 1974 में दिया गया निर्णय अब भी लागू है. न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन ने इस फैसले पर अलग से सहमति वाला निर्णय लिखा.
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1974 के फैसले में क्या कहा गया था?
एस कोदार बनाम केरल राज्य मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राज्यों के अतिरिक्त बिक्री कर लगाने के अधिकार को मान्यता दी थी. अदालत ने कहा था कि मौजूदा बिक्री कर के प्रतिशत के आधार पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर वास्तव में बिक्री कर की दर में वृद्धि है. इसे वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने की राज्य की विधायी शक्ति के दायरे में माना गया था. उस समय संविधान की सातवीं अनुसूची की स्टेट लिस्ट की 54 राज्यों को वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने का अधिकार देती थी.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भी इसी कानूनी स्थिति को दोहराया. अदालत ने कहा कि राज्यों की ओर से अधिभार लगाने की विधायी क्षमता का निर्धारण 1974 के फैसले में तय किए गए सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा.
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