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Saiyaara Challan: फिल्म सैयारा का क्रेज जेन-जी पर छाया हुआ है। इसमें एक्टर अहान पांडे और अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री ने युवाओं पर जादू कर दिया है। सैयारा पर बनीं कई रील्स लोगों के बीच वायरल हो रही हैं। इन्हीं में कुछ रील्स ऐसी हैं, जिसमें कई युवा जैकेट के साथ पिलियन राइडर को बांधकर रैश राइडिंग करते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी सैयारा की तरह स्टाइल मारकर और गर्लफ्रेंड को पीछे बिठाकर इस तरह राइड करने की सोच रहे हैं, तो सावधान होने की जरूरत है क्योंकि इससे न केवल आपको जान का खतरा हो सकता है, बल्कि भारी-भरकम चालान भी कट सकता है। आइए जानते हैं कि इस तरह बाइक राइड करने से ट्रैफिक के कौन-कौन से नियम टूट सकते हैं और कितने का चालान हो सकता है?
मोटर वाहन अधिनियम 194-D के अनुसार, यदि आप बिना हेलमेट लगाए बाइक राइड करते हैं तो 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा यदि पिलियन राइडर यानी पीछे बैठे व्यक्ति पर भी हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा बार-बार ये अपराध किया जाए तो 3 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही खराब क्वालिटी का हेलमेट पहनने या हेलमेट की स्ट्रिप न लगाने पर भी 1000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। डिफेक्टिव हेलमेट पहनने पर भी 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
अब बात करते हैं रैश राइडिंग की। इसमें दो तरह के चालान हो सकते हैं। एक चालान ओवरस्पीडिंग का। जिसका चालान 5000 रुपये तक का हो सकता है। दूसरा चालान लापरवाही से बाइक चलाने का हो सकता है, जिससे दूसरों को चोट पहुंचने की आशंका हो।
रैश राइडिंग के लिए 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का चालान हो सकता है। बार-बार अपराध करने पर लाइसेंस जब्त या सस्पेंड किया जा सकता है। इसमें बिना इंडिकेटर के तेजी से लेन बदलना, बहुत ज्यादा स्पीड होना और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने जैसे अपराध शामिल हैं। इस अपराध में सजा का भी प्रावधान है। ऐसी स्थिति में 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा गलत पासिंग और ओवरटेकिंग में कोर्ट चालान हो सकता है। जिसमें जुर्माना की राशि कोर्ट तय करेगा।
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अब बात करते हैं स्मोकिंग करते हुए बाइक चलाने के चालान के बारे में। इस स्थिति में आपसे पहली बार 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। जबकि दूसरी बार यही अपराध करने पर 1500 रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा। इसके साथ ही आप पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के लिए बनाए गए कानून के तहत भी जुर्माना लगेगा। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रॉडक्ट्स एक्ट यानी COTPA के सेक्शन 4 के तहत 200 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है। जाहिर है सैयारा की तरह स्टाइल मारना आपको बहुत भारी पड़ सकता है।
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बता दें कि सैयारा फिल्म के बाद कई राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने युवाओं को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया है। हाल ही में यूपी और गुजरात की ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को ट्रैफिक नियम न तोड़ने का संदेश दिया था। अहमदाबाद पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था- जब भी सैयारा के साथ ड्राइव पर जाओ, हेलमेट को भी साथी बनाओ। वरना प्यार अधूरा रह जाएगा। यूपी पुलिस ने क्रिएटिव अंदाज में संदेश देते हुए लिखा था- हेलमेट पहनिए, सैयारा को भी पहनाइए, वरना रोमांस से पहले ही रोडमैप बदल सकता है।
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