Defamation Case: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पंजाब कोर्ट से मिला समन, 10 जुलाई को होगी पेशी
Defamation Case: पंजाब की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन भेजा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर कोर्ट के सिविल जज रमनदीप कौर ने 10 जुलाई को तलब किया है। मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल के साथ प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की तुलना करने से जुड़ा है।
संगरूर जिला अदालत ने 'बजरंग दल हिंदुस्तान' नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना सिमी और अल-कायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की थी। बजरंग दल का नाम लेते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया जो बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देते हैं।
कांग्रेस के घोषणापत्र में क्या कहा गया था?
कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले जारी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि राज्य में सरकार बनने के बाद बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। भाजपा ने इसे सीधे बजरंग बली के अपमान से जोड़ा था। खुद पीएम मोदी ने जनसभाओं के दौरान कांग्रेस पर बजरंग बली का अपमान करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है और बजरंग दल, पीएफआई जैसे किसी संगठन द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
हालांकि, चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेताओं की ओर से कांग्रेस के घोषणा का जमकर विरोध किया गया, लेकिन चुनाव के नतीजों में इसका कोई असर नहीं देखने को मिला। कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की, कुल 224 विधानसभा सीटों में से 135 पर जीत हासिल की।
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.