हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

पत्नी शारीरिक संबंध का बनाती दबाव, हिजड़ा कहती…तलाक केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पति ने फैमिली कोर्ट में दी याचिका में कहा कि उसकी पत्नी देर रात तक जागती है और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती है। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसे नींद की गोलियां देते थे और जब वह गहरी नींद में होती थी तो तांत्रिक से ताबीज कराकर उसे पहना देते थे।

विज्ञापन
High Court Decision on Divorce Case

High Court Decision on Divorce Case: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति को हिजड़ा कहती है तो यह मानसिक क्रूरता है। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह की बेंच ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। महिला की सास ने कहा कि वह अपने पति को हिजड़ा कहती थी। दंपत्ति की शादी 2017 में हुई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट के रिकाॅर्ड और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए महिला ने जो कुछ भी कहा है, वह क्रूरता है। कोर्ट ने कहा कि पति को हिजड़ा कहना या फिर किसी मां से यह कहना कि उन्होंने हिजड़े को जन्म दिया है, यह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।

पोर्न देखने की आदी है पत्नी

पति ने फैमिली कोर्ट में दी याचिका में कहा कि उसकी पत्नी देर रात तक जागती है और फिर उनकी बीमार मां से नीचे से ऊपर बेडरूम में खाना भिजवाने को कहती है। उन्होंने कहा कि पत्नी पोर्न देखने की आदी है और मोबाइल गेम भी खेलती है। पति ने कहा कि पत्नी देर तक शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती है, इतना ही नहीं वह कहती है कि शारीरिक संबंध बनाने का टाइम भी 10 से 15 मिनट तक होना चाहिए।

विज्ञापन

ये भी पढ़ेंः झारखंड में नीतीश के बाद अब मांझी हुए नाराज, खाली हाथ रहने पर BJP को सुनाई खरी

महिला ने लगाए ये आरोप

पति ने अपनी याचिका में आगे कहा कि उसकी पत्नी उसको शारीरिक रूप से बीमार होने का कहती है, और कहती है कि वह किसी ओर से शादी करना चाहती है। वहीं पत्नी ने कहा कि पति ने उसको घर से निकाल दिया है। महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसे नींद की गोलियां देते थे और जब वह गहरी नींद में होती थी तो तांत्रिक से ताबीज कराकर उसे पहना देते थे। इसके अलावा वे ऐसा पानी पिलाते थे जिससे उसको वश में किया जा सके।

विज्ञापन

ये भी पढ़ेंः झारखंड में BJP को बड़ा झटका, हेमंत सोरेन को हराने वाली लुईस मरांडी JMM में शामिल

मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी पिछले 6 साल से अलग रह रहे हैं। वहीं दोनों को साथ लाना नामुमकिन है। ऐसे में कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola