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'जनता ने आपको नकार दिया..', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को दिया बड़ा झटका, CJI ने पूछा- कितने वोट मिले?

पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर को बिहार चुनाव हारने के बाद फिर झटका लगा है। दोबार चुनाव कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। पढ़िए दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा की रिपोर्ट।

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जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रशांत की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने प्रशांत किशोर पर सख्त टिप्पणी भी की है। प्रशांत किशोर को बिहार चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी। इस पर प्रशांत किशोर ने बिहार में दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर पर सवाल उठाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की याचिका को खारिज कर दिया है।

बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें भाग लेने के लिए राजनीति सलाहकार के रूप में पहचाने जाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज पार्टी बनाई थी। प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन किसी भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाए। इससे प्रशांत किशोर की काफी किरकिरी हुई थी। अपनी हार का ठीकरा प्रशांत किशोर ने चुनावी तरीकों पर लगाया।

यह भी पढ़ें: ‘राजनीति छोड़ दूंगा अगर…’, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सामने रखा एक प्रस्ताव

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प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि चुनाव गैर कानूनी तरीकों से हुई हैं। इसको लेकर प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। प्रशांत किशोर ने चुनाव रद्द करने की मांग की। प्रशांत किशोर की मांग है कि बिहार में दोबार चुनाव कराए जाएं। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। इस सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर पर सख्त टिप्पणी की है। मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले? जनता ने आपको नकार दिया है और फिर आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बता दें कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने गैरकानूनी तरीके अपनाए। राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लागू थी तब महिला वोटरों को 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए।

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हाई कोर्ट जाने की दी सलाह

जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? क्या कारण है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए? सुप्रीम कोर्ट ने जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा।

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लेखक के बारे में

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098
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