नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय कर दिए हैं। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के दौरान पुलिस स्टेशन दयालपुर के क्षेत्र में अजय गोस्वामी को गोली मारने के आरोपी AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और सात अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय किए गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ताहिर हुसैन, उनके भाई शाह आलम, तनवीर मलिक, गुलफाम, नाजिम, कासिम, रियासत अली और लियाकत अली के खिलाफ धारा 307 के साथ 120बी और 149 आईपीसी के तहत आरोप तय किए।
तेजाब, पेट्रोल बम का भी इंतजाम किया गया
आरोपी व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। अदालत ने कहा- “सभी आरोपी दंगा के लिए आपराधिक साजिश रचने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और इस तरह की साजिश के परिणामस्वरूप अजय गोस्वामी को गोली मारने को लेकर मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।” कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास कई लोग जमा हो गए। उनमें से कुछ हथियारों से लैस थे। ताहिर हुसैन के घर में सामग्री जमा कर तेजाब, पेट्रोल बम का भी इंतजाम किया गया था। आरोप तय करते समय अदालत ने कहा- यह स्पष्ट है कि भीड़ के हर सदस्य ने इकट्ठा होकर दूसरों को प्रोत्साहित करने में भाग लिया। इस भीड़ के सदस्यों के इस तरह के आचरण से पता चलता है कि वे अपने दिमाग से बाहर काम कर रहे थे।
लोगों को भड़का रहा था
दूसरी ओर, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मधुकर पांडे ने तर्क दिया कि घटना के समय ताहिर हुसैन अपने घर पर मौजूद थे। वह अपने घर के आसपास और अपने घर की छत पर जमा लोगों को भड़का रहा था। एसपीपी ने आगे तर्क दिया कि ताहिर हुसैन के आचरण पर गौर करना महत्वपूर्ण है। घटना में विभिन्न हथियारों का प्रयोग किया गया। सभी आरोपी व्यक्ति आईपीसी की धारा 307 और 505 के अपराधों के लिए वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी हैं। प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दिए गए बयान से ताहिर हुसैन और अन्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका पर कोई संदेह नहीं रह गया।
अजय गोस्वामी की शिकायत पर दर्ज किया गया था
वर्तमान मामला अजय गोस्वामी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्हें करावल नगर रोड पर 25 फरवरी को गोली लगी थी। घटना के वक्त वह अपने मामा के घर से लौट रहे थे। वहां खड़े लोगों ने उन्हें सूचना दी कि गुलफाम और तनवीर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बड़ा हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी सभा, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और शस्त्र अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया।
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