असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल और 31 अन्य अब जेल जाएंगे। विशेष अदालत ने उन्हें कृषि विकास अधिकारियों (ADO) की नियुक्ति से जुड़े पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश दीपांकर ठाकुरिया ने भांगागढ़ पुलिस थाने में 2017 में दर्ज मामले में सबूतों के अभाव में 11 अन्य को बरी कर दिया। आयोग की एक सदस्य बिनीता रयांझा सरकारी गवाह बन गईं।
मामले में कुल 44 आरोपी थे, जिनमें आयोग के 4 सदस्य और एक कर्मचारी, 3 बिचौलिए और 36 अभ्यर्थी शामिल थे। पॉल के साथ आयोग के 2 अन्य सदस्यों, बसंत कुमार डोले और सामेदुर रहमान तथा अन्य अधिकारियों को एडीओ भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के अंकों में हेराफेरी करने के मामले में दोषी ठहराया गया है।