LPG Crisis New Update: गैस सिलेंडरों को लेकर गहराए संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार केरोसिन को वापस ले आई है। केरोसिन की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाकर 60 दिन की मोहलत दे दी है। अब केरोसिन को पेंट्रोल पंपों पर बेचा जाएगा। देश के 21 राज्यों में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के तहत केरोसिन की एड-हॉक सप्लाई शुरू कर दी गई है और जल्दी ही केरोसिन की बिक्री भी शुरू हो जाएगी।
ग्रामीण इलाकों में केरोसिन की सप्लाई पहुंचेगी
सरकार का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर टेंशन बढ़ने से गैस की सप्लाई और ज्यादा बाधित हो सकती है, इसलिए संकट से निपटने के लिए केरोसिन से प्रतिबंध हटाकर इसे बेचने का फैसला किया है। देशभर के ग्रामीण इलाकों में घरों तक केरोसिन (मिट्टी का तेल) की सप्लाई की जाएगी। इसके लिए पेट्रोलियम सिक्योरिअी और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी ढील दी गई है। साथ ही लोगों को PNG कनेक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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केरोसिन सप्लाई का गजट नोटिफिकेशन जारी
केंद्र सरकार के बीते दिन गजट नोटिफिकेशन जारी करके केरोसिन की बिक्री के आदेश दिए। इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS/सरकारी राशन की दुकान) पर केरोसिन ऑयल की सप्लाई के आदेश दिए। केरोसिन राशन की दुकानें और पेट्रोल पंपों पर 60 दिन तक बेचा जाएगा, ताकि भविष्य में ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े।
इन 21 राज्यों में केरोसिन ऑयल सप्लाई होगा
बता दें कि जिन 21 राज्यों को केरोसीन ऑयल बेचने की अनुमति मिली है, उनमें 13 राज्य भी शामिल हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, सिक्किम और नागालैंड। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे नाम शामिल हैं।
केरोसिन की सप्लाई के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केरोसिन सिर्फ खाना पकाने और रोशनी के लिए मिलेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पेट्रोल पंपों को ही केरोसिन स्टोर करने और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति मिलेगी। एक पेट्रोल पंप 5000 लीटर केरोसिन ऑयल स्टोर कर सकेंगे। हर जिले में 2 पेट्रोल पंपों पर ही केरोसिन बिकेगा। केरोसिन का स्टॉक, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले डीलरों और वाहनों को पेट्रोलियम रूल 2002 के कुछ लाइसेंसिंग प्रावधानों से छूट दी गई है।
पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) की ओर से जारी सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल को सभी को पालन करना होगा। लापरवाही बरते जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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