सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि देश में संविधान सर्वोच्च है और कोई भी कानून या नियम उसके प्रावधानों से ऊपर नहीं हो सकता. अदालत ने कहा कि शीघ्र सुनवाई (स्पीडी ट्रायल) का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है. विशेष कानूनों के तहत दर्ज मामलों में भी इस अधिकार की अनदेखी नहीं की जा सकती. मुकदमे की सुनवाई में असामान्य देरी होने पर आरोपी को जमानत देने का आधार बन सकता है.
संविधान के अनुच्छेद 21 मिलता है ये अधिकार
जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का मूल आधार है. यह सिर्फ संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस), UPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) और PMLAपीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) जैसे स्पेशल कानून भी इस अधिकार को कमजोर नहीं कर सकते.
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संविधान के आधार पर होगी कानूनों की स्पष्टीकरण
पीठ ने कहा कि कानूनों का स्पष्टीकरण संविधान के अनुरूप की जानी चाहिए, न कि संविधान के प्रावधानों को किसी कानून के दायरे में सीमित किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, कोई भी कानून चाहे सामान्य हो या विशेष, संविधान की व्याख्या का आधार नहीं बन सकता. इसके बजाय मौलिक अधिकारों की व्याख्या इस तरह होनी चाहिए, जिससे उनके वास्तविक उद्देश्य और महत्व को सुरक्षित रखा जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के एक आदेश पर भी सवाल उठाया. उस आदेश में कहा गया था कि एनडीपीएस एक्ट जैसे विशेष कानूनों के मामलों में आरोपी अनुच्छेद 21 के अधिकार का इस्तेमाल धारा 37 की सख्त जमानत शर्तों के अधीन ही कर सकता है. साथ ही, सिर्फ सुनवाई में देरी के आधार पर धारा 37 की शर्तों को दरकिनार नहीं किया जा सकता.
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