Supreme Court Verdict : सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा की अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों पर रोटेशन व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि यह काम न्यायपालिका का नहीं, बल्कि संसद का है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “आपने गलत नंबर मिला दिया है. यह मांग आपको संसद के सामने उठानी चाहिए. यह विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का अच्छा दौर है, आप जनप्रतिनिधियों के पास जाएं और समर्थन जुटाएं.”
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