Lakshadweep lifts Liquor Ban: लक्षद्वीप को लेकर सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है. अब लक्षद्वीप पूरी तरह से 'ड्राई टेरिटरी' यानी शराब मुक्त क्षेत्र नहीं रहेगा. सरकार ने द्वीप पर करीब 47 साल से चले आ रहे शराब प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा दिया है. इसके लिए साल 1979 का पुराना 'निषेध नियम' रद्द कर दिया गया है. सरकार के नए फैसले के मुताबिक, लक्षद्वीप में अब शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं होगी, बल्कि इसे नियंत्रित तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा.

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इसका मतलब यह है कि अब नियमों के दायरे में रहकर लक्षद्वीप में शराब वैध रूप से मिल सकेगी. नए नियम के तहत शराब का उत्पादन, आयात (इंपोर्ट), निर्यात (एक्सपोर्ट), ट्रांसपोर्ट, बिक्री और सेवन किया जा सकेगा, लेकिन इस सब के लिए सरकार से बकायदा लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.

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सरकारी एजेंसी ही बेचेगी शराब

इस नई नीति में सुरक्षा और नियंत्रण का पूरा ध्यान रखा गया है. कानून की धारा 6 (Section 6) के तहत, शराब का आयात और उसकी रिटेल (फुटकर) बिक्री केवल सरकारी कंपनी या सरकारी एजेंसी के जरिए ही की जाएगी. किसी भी निजी व्यक्ति को सीधे तौर पर रिटेल दुकान खोलने की आजादी नहीं होगी.

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हालांकि, नियम में यह भी साफ किया गया है कि निजी व्यक्ति भी लाइसेंस लेकर इस सेक्टर से जुड़े कुछ तय काम कर सकेंगे. सरकार का यह कदम लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने और राजस्व (कमाई) बढ़ाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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