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AC और स्लीपर के वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स पर IRCTC का बैन, रेलवे में नए नियम हुए लागू

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए नियम लागू किया है। जानकारी के अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट वाले स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकते। वे केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकते हैं।

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IRCTC News

भारतीय रेलवे ने सभी यात्रियों के लिए नए नियम लागू किया है। वहीं इस नियम की शुरुआत 1 मई, 2025 से हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, इस जरूरी नीतिगत बदलाव से वेटिंग लिस्ट में टिकट वाले यात्रियों पर असर पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में कहा गया है कि नए नियमों के तहत इन यात्रियों को अब स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को, चाहे वे ऑनलाइन खरीदे गए हो या काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से, अब केवल साधारण (अनारक्षित) कोच में चढ़ने की अनुमति है। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, एसी और स्लीपिंग केबिन उनके लिए प्रतिबंधित हैं।

नियमों के उल्लंघन करने पर होगा दंड

रिपोर्ट के अनुसार, वेटिंग लिस्ट वाले टिकट के साथ आरक्षित कोच में यात्रा करते हुए पाए जाने वाले यात्रियों को दंड  दिया जाएगा। स्लीपर क्लास के लिए 250 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। वहीं एसी क्लास के लिए  440 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा, उल्लंघनकर्ताओं से बोर्डिंग पॉइंट से अगले स्टेशन तक का किराया भी वसूला जा सकता है।

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टीटीई को इन नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। वेटिंग लिस्ट टिकट रखने वाले जो अगले स्टेशन पर आरक्षित कोच में चढ़ने की कोशिश करते करते हैं, उन्हें उतार दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) संशोधन अब 120 दिनों के बजाय 60 दिन है। इसके कारण 4 महीने पहले के बजाय, पर्यटक अब दो महीने पहले तक टिकट खरीद सकते हैं। सुरक्षा में सुधार और दुरुपयोग से बचाव के लिए अब सभी ऑनलाइन टिकट खरीद के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) वेरिफिकेशन जरूरी है।

भारतीय रेलवे के नए नियम

1. नए नियमों के अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक किया गया हो, यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। वे केवल सामान्य (अनारक्षित) कोच में यात्रा कर सकते हैं।

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2. पकड़े जाने पर आपको उतार दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। स्लीपर श्रेणी के लिए 250 रुपए और एसी श्रेणी के लिए 440 रुपए जुर्माना है। साथ ही आपसे बोर्डिंग वाले जगह से अगले स्टेशन तक का किराया भी लिया जा सकता है।

3. यात्रा टिकट परीक्षकों (टीटीई) को इन नए नियमों को सख्ती से लागू करने और उल्लंघन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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4. अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। अब आप केवल दो महीने पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं।

5. नए नियम इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होंगे कि टिकट कैसे बुक किया गया है, चाहे IRCTC, रेलवे काउंटर या ट्रैवल एजेंट के जरिए।

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6. IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम से की गई सभी ऑनलाइन बुकिंग के लिए अब मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP (वन-टाइम पासवर्ड) का वेरिफिकेशन अनिवार्य है।

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