Live Updates
लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च के लिए स्थगित
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में नया आयकर बिल 2025 पेश किया गया। इसके बाद लोकसभा सदन को 10 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
ITR में कोई बदलाव नहीं होगा
बजट 2025 में इनकम टैक्स बिल की घोषणा की गई थी, लेकिन टैक्सपेयर्स की आसानी के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नहीं बदल गई थी। इनकम टैक्स स्लैब और कैपिटल गेन्स में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इनकम टैक्स बिल 2025 में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
नए इनकम टैक्स बिल 2025 में रेजिडेंसी एक्ट बदलाव नहीं होगा। पुराने कानून में इसे लेकर जो प्रावधान किए गए हैं, वहीं नए एक्ट में भी रहेंगे। मौजूदा कानून में रेजिडेंसी एक्ट 3 कैटेगरी ऑर्डिनरी, नॉन-ऑर्डिनरी और NRI में डिवाइड है। मौजूदा कानून के अनुसार, टैक्सपेयर्स को पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखना पड़ता है, ताकि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में उनकी रेजिडेंसी का पता चले। दूसरे शब्दों में, आप भारत में कितने दिन रहे, यह जानने के लिए पिछले 10 साल का हिसाब देखना पड़ेगा।
नए बिल में बदलेंगी कई धाराएं
नए इनकम टैक्स बिल 2025 में मौजूदा कानून की कई धाराओं में बदलाव हो सकता है। मौजूदा एक्ट 1961 में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग धारा-139 के तहत आती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115BAC के तहत आती है। नए बिल में यह दोनों धाराएं बदल सकती हैं और नई धाराएं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और न्यू टैक्स रिजीम को काफी आसान बना देंगी।
नए इनकम टैक्स बिल 2025 में फाइनेंशियल ईयर नहीं बदलेगा। यह एक अप्रैल से ही शुरू होगा और 31 मार्च को ही खत्म होगा, लेकिन नए आयकर बिल में कैलेंडर ईयर को टैक्स ईयर नहीं माना जाएगा।
इनकम टैक्स बिल 2025 से जुड़े 5 बदलाव
1. नए बिल में टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। अभी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर से टैक्सपेयर्स को परेशानियां होती हैं। लोग टैक्स भरते और रिटर्न फाइल करते समय दोनों कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज हो जाते हैं। नए कॉन्सेप्ट से लोगों को यह समझने में आसानी होगी कि वे किस साल का टैक्स भर रहे हैं? किस साल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसे अगर आप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कमाएंगे तो यह आपका टैक्स ईयर 2025-26 होगा।
622 पेजों का नया इनकम टैक्स बिल
नया इनकम टैक्स बिल 2025 मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 से आकार में छोटा है। 622 पन्नों के नए बिल में 23 चैप्टर और 536 धाराएं हैं। 16 शेड्यूल हैं, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम 880 से ज्यादा पन्नों का है और इसमें 298 धाराएं, 14 शेड्यूल हैं।
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित
आज संसद में लोकसभा की कार्यवाही 5 मिनट ही चल सकी। विपक्ष ने सदन शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया था। विपक्षी JPC रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
Income Tax Bill 2025 Updates: संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा सदन में नया आयकर बिल 2025 पेश किया। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। वहीं आज सुबह ठीक 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे सदन शुरू होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 टेबल पर रखा। सरकार का दावा है कि यह बिल पास हुआ तो नया कानून मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को आसान बना देगा। कानून को आम लोगों के समझने लायक बना देगा। ऐसे में आयकर के मामले और मुकदमेबाजी पर लगाम लगेगी।
संबंधित खबरें
'आप देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो...', एयरपोर्ट पर दीपके को लोगों ने घेरा
50 mins agoधरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता-पिता से मिले राहुल और प्रियंका गांधी
1 hr agoसुप्रीम कोर्ट पहुंचा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट बैन का मामला, याचिका दाखिल
3 hrs agoदिव्यांगों को जन्म से 40% पेंशन, मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले
4 hrs agoदिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 78 दिनों का मिलेगा बोनस
5 hrs ago'हम आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगते हैं...' हिरासत पर क्या बोले ध्रुव राठी?
5 hrs agoकोलकाता राजधानी के फर्स्ट AC में पुराने कंबल नहीं, मिलेंगे फ्लोरल कम्फर्टर
6 hrs ago'गला दबाया, चेहरा नाखूनों से नोचा', राहुल ने NSUI छात्रा को बताया शेरनी
7 hrs agoपति-पत्नी दोनों के नाम था घर, फिर HC ने हस्बैंड से खाली करने को क्यों बोला?
8 hrs agoअभिजीत दीपके के मेंटर रिहा, सौरव दास और आशुतोष रांका को क्यों भेजा तिहाड़?
9 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines