केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है।
संसद में वित्त मंत्री ने बजट 2026 पेश किया। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल करना होगा। इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा। कहा कि छोटे टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया आसान होगी। टैक्स रिटर्म को बहुत सहज रूप से दें
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसी साल 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान किया जाएगा।
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, इसलिए हम तीन कर्तव्यों से प्रेरित हैं। बताया कि पहला कर्तव्य है, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर तथा अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन विकसित करके आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना, ताकि वे भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त भागीदार बन सकें।
बजट पेश करने के लिए लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है। भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 साल पहले जब हमने सत्ता संभाली थी, तब से देश की आर्थिक प्रगति स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर विकास और मध्यम मुद्रास्फीति से चिह्नित रही है। यह अनिश्चितता और व्यवधानों के दौर में भी हमारे द्वारा लिए गए सचेत निर्णयों का परिणाम है।
नए बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कुछ ही देर में लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू होने वाली है।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि यह बजट विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित गांवों, विकसित शहरों के लिए है। हम सभी केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहे हैं।
संसद भवन में कुछ ही में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। इसमें भाग लेने के लिए पीएम मोदी, वित्त मंत्री समेत लगभग कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं। इस बैठक में बजट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
इस बजट से किसानों और मजदूरों को भी काफी उम्मीदें हैं। किसानों की मांगों में कृषि यंत्र में जीएसटी खत्म, खाद-बीज समय से गुणवत्तापूर्ण, कृषि बीमा प्रभावी ढंग से लागू आदि हैं। साथ ही मांग में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो तुरंत भुगतान हो।
संसद में बजट सत्र चल रहा है। आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।
पुरानी रिजीम(Old Regime) – यह उच्च कर दरों के साथ धारा 80C, 80D, HRA जैसी कई कटौतियों (डिडक्शन) और छूट की अनुमति देती है।
नई रिजीम (New Regime)- यह एक सरल, कम कर दरों वाली व्यवस्था है, जिसमें बहुत कम या कोई डिडक्शन नहीं मिलते, लेकिन 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर टैक्स शून्य हो सकता है (बजट 2026 के अनुसार)।
इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इस बदलाव से सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी, जो अभी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है।
Income Tax Budget 2026 Live Updates: आज 1 फरवरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बनाते हुए 9वीं बार देश का बजट पेश कर रही हैं। संसद में चल रहे वित्त सत्र में सुबह 11 बजह बजट पेश किया जाएगा। इस बार टैक्स फ्री कमाई की सीमा 13 लाख रुपये तक हो सकती है। जबकि पिछले बजट में यह 12 लाख रखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इस बदलाव से सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी, जो अभी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है।
क्या होता है नई और पुरानी रिजीम?
पुरानी रिजीम(Old Regime) - जानकारों के अनुसार, यह उच्च कर दरों के साथ धारा 80C, 80D, HRA जैसी कई कटौतियों (डिडक्शन) और छूट की अनुमति देती है।
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नई रिजीम (New Regime)- नई रिजीम में एक सरल, कम कर दरों वाली व्यवस्था है, जिसमें बहुत कम या कोई डिडक्शन नहीं मिलते, लेकिन 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर टैक्स शून्य हो सकता है (बजट 2026 के अनुसार)।
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