Live Updates
Income Tax Budget 2026 Live: खनिजों पर आयात शुल्क में छूट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है।
Income Tax Budget 2026 Live: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
संसद में वित्त मंत्री ने बजट 2026 पेश किया। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
Income Tax Budget 2026 Live: 'आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल करें'
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल करना होगा। इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा। कहा कि छोटे टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया आसान होगी। टैक्स रिटर्म को बहुत सहज रूप से दें
Income Tax Budget 2026 Live: 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसी साल 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान किया जाएगा।
Income Tax Budget 2026 Live: 3 कर्तव्यों से प्रेरित है बजट
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, इसलिए हम तीन कर्तव्यों से प्रेरित हैं। बताया कि पहला कर्तव्य है, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर तथा अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन विकसित करके आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना, ताकि वे भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त भागीदार बन सकें।
Income Tax Budget 2026 Live: लोक सभा में वित्त मंत्री का भाषण शुरू
बजट पेश करने के लिए लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है। भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 साल पहले जब हमने सत्ता संभाली थी, तब से देश की आर्थिक प्रगति स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर विकास और मध्यम मुद्रास्फीति से चिह्नित रही है। यह अनिश्चितता और व्यवधानों के दौर में भी हमारे द्वारा लिए गए सचेत निर्णयों का परिणाम है।
Income Tax Budget 2026 Live:बजट को मिली कैबिनेट की मंजूरी
नए बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कुछ ही देर में लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू होने वाली है।
Income Tax Budget 2026 Live: बजट पर क्या बोले यूपी के डिप्टी सीएम
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि यह बजट विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित गांवों, विकसित शहरों के लिए है। हम सभी केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहे हैं।
Income Tax Budget 2026 Live: शुरू होने वाली है कैबिनेट की बैठक
संसद भवन में कुछ ही में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। इसमें भाग लेने के लिए पीएम मोदी, वित्त मंत्री समेत लगभग कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं। इस बैठक में बजट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
Income Tax Budget 2026 Live: बजट से किसानों को क्या उम्मीद
इस बजट से किसानों और मजदूरों को भी काफी उम्मीदें हैं। किसानों की मांगों में कृषि यंत्र में जीएसटी खत्म, खाद-बीज समय से गुणवत्तापूर्ण, कृषि बीमा प्रभावी ढंग से लागू आदि हैं। साथ ही मांग में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो तुरंत भुगतान हो।
Income Tax Budget 2026 Live: सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही
संसद में बजट सत्र चल रहा है। आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।
Income Tax Budget 2026 Live: क्या होता है नई और पुरानी रिजीम?
पुरानी रिजीम(Old Regime) - यह उच्च कर दरों के साथ धारा 80C, 80D, HRA जैसी कई कटौतियों (डिडक्शन) और छूट की अनुमति देती है।
नई रिजीम (New Regime)- यह एक सरल, कम कर दरों वाली व्यवस्था है, जिसमें बहुत कम या कोई डिडक्शन नहीं मिलते, लेकिन 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर टैक्स शून्य हो सकता है (बजट 2026 के अनुसार)।
Income Tax Budget 2026 Live: 1 लाख रुपए तक बढ़ सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा
इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इस बदलाव से सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी, जो अभी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है।
Income Tax Budget 2026 Live Updates: आज 1 फरवरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बनाते हुए 9वीं बार देश का बजट पेश कर रही हैं। संसद में चल रहे वित्त सत्र में सुबह 11 बजह बजट पेश किया जाएगा। इस बार टैक्स फ्री कमाई की सीमा 13 लाख रुपये तक हो सकती है। जबकि पिछले बजट में यह 12 लाख रखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इस बदलाव से सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी, जो अभी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है।
क्या होता है नई और पुरानी रिजीम?
पुरानी रिजीम(Old Regime) – जानकारों के अनुसार, यह उच्च कर दरों के साथ धारा 80C, 80D, HRA जैसी कई कटौतियों (डिडक्शन) और छूट की अनुमति देती है।
नई रिजीम (New Regime)- नई रिजीम में एक सरल, कम कर दरों वाली व्यवस्था है, जिसमें बहुत कम या कोई डिडक्शन नहीं मिलते, लेकिन 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर टैक्स शून्य हो सकता है (बजट 2026 के अनुसार)।
संबंधित खबरें
'आप देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो...', एयरपोर्ट पर दीपके को लोगों ने घेरा
1 hr agoधरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता-पिता से मिले राहुल और प्रियंका गांधी
1 hr agoसुप्रीम कोर्ट पहुंचा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट बैन का मामला, याचिका दाखिल
4 hrs agoदिव्यांगों को जन्म से 40% पेंशन, मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले
4 hrs agoदिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 78 दिनों का मिलेगा बोनस
5 hrs ago'हम आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगते हैं...' हिरासत पर क्या बोले ध्रुव राठी?
6 hrs agoकोलकाता राजधानी के फर्स्ट AC में पुराने कंबल नहीं, मिलेंगे फ्लोरल कम्फर्टर
7 hrs ago'गला दबाया, चेहरा नाखूनों से नोचा', राहुल ने NSUI छात्रा को बताया शेरनी
8 hrs agoपति-पत्नी दोनों के नाम था घर, फिर HC ने हस्बैंड से खाली करने को क्यों बोला?
8 hrs agoअभिजीत दीपके के मेंटर रिहा, सौरव दास और आशुतोष रांका को क्यों भेजा तिहाड़?
9 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines