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Explainer: कैसे तय होते हैं भारत के CJI? क्या है कॉलेजियम; सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना अहम

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बार फिर बदलने वाले हैं। सीजेआई बीआर गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो गया। अब 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के अगले सीजेआई होंगे। लेकिन इनका चयन कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है? जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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कैसे तय होते हैं भारत के CJI

मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई के बाद अब सूर्यकांत भारत के नए CJI होंगे। 24 नवंबर को वह पद की शपथ लेंगे। सूर्यकांत भारत के 53वें सीजेआई होंगे। अब सवाल उठता है कि यह तय कैसे हुआ कि जस्टिस सूर्यकांत ही अगले सीजेआई होंगे? आइए विस्तार से बताते हैं….

साफ शब्दों में कहें तो देश के सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज नियुक्त करते हैं। लेकिन इसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है। कानून और न्याय मंत्रालय सीजेआई से रिटायर होने से 1 महीने पहले अगले सीजेआई के लिए वर्तमान सीजेआई से सिफारिश मांगता है। संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 124 (3) में सु्प्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने पर बात की गई है।

यह भी पढ़ें: ‘रिटायरमेंट के बाद नहीं लूंगा कोई पद’, CJI गवई का बड़ा फैसला, जानें विदाई समारोह में और क्या-क्या कहा?

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मंत्रालय को सिफारिश देने के लिए वर्तमान सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों के समूह के साथ सलाह मशवरा करके योग्य नाम का चुनाव करते हैं। इस ग्रुप को कॉलेजियम कहा जाता है। कॉलेजियम ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

कॉलेजियम जब अपनी शिफारिश केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री को भेजता है तो यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के पास जाता है। प्रधानमंत्री इस मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से नए सीजेआई की नियुक्ति की अंतिम मुहर लगाते हैं। हालांकि परंपरा के अनुसार कॉलेजियम वरिष्ठता के आधार पर ही सीजेआई के लिए सिफारिश करते हैं।

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कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में होती है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस और 4 सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। इसी तरह हाईकोर्ट में भी कॉलेजियम होता है।

किस व्यक्ति की सिफारिश हो सकती है?

कॉलेजियम जिस व्यक्ति की सिफारिश करेगा, उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। संविधान के अनुच्छेद 124 (3) में चीफ जस्टिस बनने की आर्हताएं बताईं गई हैं। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिये। हाईकोर्ट में जज के रूप में कम से कम 5 साल या हाईकोर्ट में 10 साल वकालत की हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की नजर में एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। सीजेआई को अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।

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यह भी पढ़ें: पहली बार खास होगा CJI का शपथ ग्रहण, इन 6 देशों के जस्टिस और चीफ जस्टिस होंगे शामिल, 23 को रिटायर होंगे गवई

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लेखक के बारे में

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098
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