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राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में राहत, अदालत ने 3 साल के लिए एनओसी दी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पासपोर्ट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और तीन साल के लिए एनओसी दे दिया है। यानी उन्हें नया पासपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। राहुल गांधी ने कोर्ट से पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र […]

Congress Leader Rahul Gandhi
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पासपोर्ट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और तीन साल के लिए एनओसी दे दिया है। यानी उन्हें नया पासपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। राहुल गांधी ने कोर्ट से पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की मांग की थी। राहुल गांधी को नया पासपोर्ट को लेकर दिल्ली राउज कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी को नया पासपोर्ट दिए जाने के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है। स्वामी ने अदालत से कहा कि राहुल गांधी ने 10 साल के लिए वैध पासपोर्ट दिए जाने की मांग की थी। राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बाद ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए। ये भी पढ़ेंः सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, शर्तों के साथ मेडिकल ग्राउंड पर मिली 6 हफ्ते की बेल राहुल की वकील तरन्नुम चीमा ने कोर्ट से कहा कि ज्यादा गंभीर आरोप वालों को भी 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया गया। इसमें 2जी जैसे मामलों के आरोपी भी शामिल हैं। बता दें कि मानहानि केस में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी। और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें


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