सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, शर्तों के साथ मेडिकल ग्राउंड पर मिली 6 हफ्ते की बेल

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Satyendar Jain Gets Interim Bail: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को शर्तों के साथ मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते की जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि वे बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते।

बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसलकर गिरने के बाद गुरुवार को सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ गई थी। फिलहाल, सत्येंद्र जैन को लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इससे पहले उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

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जेल अधिकारियों ने जारी किया था बयान

जेल अधिकारियों के आधिकारिक बयान के अनुसार, आज सुबह लगभग 6 बजे अंडर ट्रायल कैदी (UTP) डॉक्टर सतेंद्र जैन सेंट्रल जेल (CJ-7) के अस्पताल के मेडिकल इंस्पेक्शन (MI) कमरे के बाथरूम में गिर गए, जहां उन्हें सामान्य निगरानी में रखा गया था।

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अधिकारियों के मुताबिक, डॉक्टरों ने जैन की जांच की और उनके महत्वपूर्ण अंग सामान्य पाए गए हैं। जेल अधिकारियों के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उन्हें आगे डीडीयू अस्पताल में रेफर किया गया क्योंकि उन्होंने पीठ, बाएं पैर और कंधे में दर्द की शिकायत की थी।

स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत के बाद सोमवार को पूर्व मंत्री जैन को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। आप ने दावा किया है कि जैन कमर दर्द से पीड़ित हैं, डिस्क स्लिप होने के कारण वर्टिगो और पुरानी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। पार्टी ने कहा कि दर्द उनके निचले अंगों में फैल रहा है जिससे उन्हें लगातार झुनझुनी और चलने-फिरने में समस्या होती है।

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30 मई 2022 को ED ने किया था गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।

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