'बेकाबू घोड़े की तरह काम नहीं कर सकते…' SIR मामले में SC ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग कानून से ऊपर नहीं है और वो अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता.

supreme court to election commission on SIR

Credit: Social Media

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की वैधता पर दलीलें सुनते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई. कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मनमर्जी से नहीं कर सकता. अदालत ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग को कानून से ऊपर मान लिया जाए और क्या वो बिना नियमों का पालन किए फैसले ले सकता है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था को बेकाबू घोड़े की तरह काम करने की छूट नहीं दी जा सकती.

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ये एक गंभीर मामला है- SC

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को अपने अधिकारों का इस्तेमाल कानून और नियमों के दायरे में रहकर ही करना होगा. अदालत ने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाना एक गंभीर मामला है, क्योंकि इससे व्यक्ति के वोटिंग के अधिकार पर असर पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसी किसी भी कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी है यानी संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए और फैसला पारदर्शी तरीके से होना चाहिए.

‘चुनाव आयोग की शक्तियां सीमित हैं’

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और उससे जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन किया है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि चुनाव आयोग की शक्तियां बड़ी जरूर हैं, लेकिन वे असीमित नहीं हैं. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रुख से ये साफ हो गया है कि मतदाता अधिकारों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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लेखक के बारे में

Varsha Sikri

Varsha Sikri

वर्षा सिकरी News24 हिंदी डिजिटल में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. जर्नलिज्म में 9 साल का अनुभव रखने वाली वर्षा सिकरी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. वर्षा सिकरी ने सितंबर 2017 में इंडिया टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद से उन्होंने रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, आज तक जैसे चैनलों में काम किया. फिलहाल वो News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 9 साल के करियर में वर्षा सिकरी ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. वर्षा सिकरी का पत्रकारिता में अनुभव: 9 साल योग्यता: NRAI स्कूल ऑफ मास कम्यूनिकेशन से ग्रेजुएशन करने के बाद वर्षा सिकरी ने मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने बतौर एंकर और रिपोर्टर भी काम किया है.
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