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कैंसर की दवा होगी सस्ती, हेल्थ इंश्योरेंस पर क्या बनी सहमति? GST काउंसिल की बैठक में हुए ये बड़े फैसले

GST Council Decision : दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग हुई, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कैंसर के इलाज और नमकीन पर टैक्स कम करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। (File Photo)
GST Council Meeting : दिल्ली में सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब कैंसर की दवा सस्ती होगी। सरकार ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दरें कम करने का फैसला लिया है। इस मीटिंग में हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस पर फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। आइए जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए? कैंसर के इलाज और नमकीन पर बड़ा निर्णय जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी की दरें कम की जा रही हैं। कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है। नमकीन के एक्सट्रूडेड एक्सपेंडेड सेवरी फूड आइटम पर भी निर्णय लिया गया है। इन पर जीएसटी की दर को घटाकर 18 से 12 प्रतिशत किया जा रहा है। यह भी पढ़ें : GST Council के 10 बड़े फैसले, किस पर लगेगा टैक्स और किसे मिलेगी राहत? देखें Video आईजीएसटी पर बनी कमेटी निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर स्पष्टीकरण और निर्णय लेने के उद्देश्य से आज सचिवों की एक समिति ने भी निर्णय लिया। विस्तृत चर्चा हुई, क्योंकि आईजीएसटी पर निगेटिव बैलेंस है। यानी मिनिमम बैलेंस से कम पैसे हैं। इस संबंध में काउंसिल ने निर्णय लिया कि आगे की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के अधिकारी होंगे। यह भी पढ़ें : GST Council Meeting : स्टूडेंट्स को हॉस्टल में मिली छूट, दूध के डिब्बों पर एक समान जीएसटी, सेब होगा सस्ता अगली बैठक में होगा हेल्थ इंश्योरेंस पर फैसला  जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से कम करने को लेकर आपसी सहमति बन गई, लेकिन इस बार इस पर फैसला नहीं लिया गया। अब नवंबर में होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर कोई ऐलान नहीं लिया। फिलहाल फिटमेंट कमेटी के पास इस मामले को भेज दिया गया है।


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